दिल्ली हाईकोर्ट ने एलएलबी छात्रों के लिए उपस्थिति की आवश्यकता को बरकरार रखा

दिल्ली हाईकोर्ट ने शैक्षणिक संस्थानों द्वारा निर्धारित उपस्थिति आवश्यकताओं को बरकरार रखते हुए, विशेष रूप से कानून में व्यावसायिक डिग्री पाठ्यक्रमों को आगे बढ़ाने में परिश्रम और गंभीरता के महत्व को रेखांकित किया है। न्यायालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि संकाय की एक छात्रा की याचिका को खारिज कर दिया, जिसने न्यूनतम उपस्थिति मानदंड को पूरा न करने के बावजूद अपने तीसरे सेमेस्टर एलएलबी परीक्षा में बैठने की अनुमति मांगी थी।

मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला ने एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए पिछले फैसले की पुष्टि की, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रतिबद्ध भागीदारी की आवश्यकता होती है। खंडपीठ ने 21 फरवरी के अपने फैसले में कहा, “एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए तर्क से सहमत होते हुए, हम भी इस राय के हैं कि ऐसे व्यावसायिक डिग्री पाठ्यक्रमों को आगे बढ़ाने वाले छात्रों को उक्त पाठ्यक्रमों को पूरी गंभीरता और उचित परिश्रम के साथ आगे बढ़ाना चाहिए।”

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विचाराधीन छात्र 22 दिसंबर, 2024 को जारी किए गए बंदियों की अनंतिम सूची का हिस्सा था, जिसमें उन छात्रों की पहचान की गई थी जो उपस्थिति की आवश्यकता को पूरा नहीं करते थे। गलत तरीके से सूचीबद्ध होने और परीक्षा प्रवेश पत्र प्राप्त न होने के उसके दावों के बावजूद, न्यायालय को स्थापित शैक्षणिक नियमों को खारिज करने का कोई वैध कारण नहीं मिला। 4 जनवरी को प्रकाशित अंतिम सूची ने अपर्याप्त उपस्थिति के कारण उसके निरुद्ध होने की पुष्टि की।

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पीठ ने इस बात पर प्रकाश डाला कि छात्रा को अपनी उपस्थिति की कमी के बारे में पता था और उसने उपचारात्मक कक्षाओं में भी भाग लिया था, फिर भी उसने केवल 54% उपस्थिति हासिल की – जो विश्वविद्यालय की 70% सीमा से काफी कम है। न्यायालय ने शैक्षणिक मानकों का पालन करने की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए कहा, “प्रतिवादी या विश्वविद्यालय के नियम किसी विशेष सेमेस्टर परीक्षा में भाग लेने की पात्रता के लिए 70 प्रतिशत उपस्थिति निर्धारित करते हैं।”

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