क्या गैर-वकील ट्रिब्यूनल में पैरवी कर सकते हैं? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और कंपनी सेक्रेटरीज के प्रैक्टिस के अधिकार पर दिल्ली हाईकोर्ट करेगा फैसला

दिल्ली हाईकोर्ट ने उन याचिकाओं के एक समूह पर सुनवाई शुरू कर दी है, जिनमें एक महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न उठाया गया है: क्या वे व्यक्ति जो वकील (Advocate) के रूप में नामांकित नहीं हैं—जिनमें चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA), कंपनी सेक्रेटरी (CS) और कॉस्ट अकाउंटेंट शामिल हैं—ट्रिब्यूनल के समक्ष उपस्थित होने और अपने मुवक्किलों की ओर से बहस करने का कानूनी अधिकार रखते हैं।

16 फरवरी, 2026 को इन मामलों की सुनवाई करते हुए जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस मधु जैन की खंडपीठ ने कहा कि ये याचिकाएं “एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाती हैं कि क्या वे व्यक्ति जो वकील के रूप में नामांकित नहीं हैं, ट्रिब्यूनल के समक्ष उपस्थित हो सकते हैं और अपने मुवक्किलों की ओर से मामलों की पैरवी कर सकते हैं।”

मामले की पृष्ठभूमि

इस कार्यवाही में तीन परस्पर जुड़ी याचिकाएं शामिल हैं:

  1. W.P.(C) 2360/2005, जिसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) द्वारा दायर किया गया है।
  2. W.P.(C) 4003/2017, जिसे एसोसिएशन ऑफ टैक्स लॉयर्स द्वारा दायर किया गया है।
  3. W.P.(C) 541/2020, जिसे मूल रूप से पूरव मिड्ढा द्वारा दायर किया गया था, जिसमें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 432 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है।
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मुख्य विवाद अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की व्याख्या और कंपनी अधिनियम, 2013 जैसे विशेष कानूनों के प्रावधानों के बीच है, जो कथित तौर पर अन्य पेशेवरों को प्रतिनिधित्व करने की अनुमति देते हैं।

पक्षों की दलीलें

याचिकाकर्ताओं की ओर से (BCI और एसोसिएशन ऑफ टैक्स लॉयर्स): एसोसिएशन ऑफ टैक्स लॉयर्स का प्रतिनिधित्व करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राजीव सक्सेना ने तर्क दिया कि कानून की प्रैक्टिस करने का अधिकार केवल नामांकित वकीलों तक ही सीमित है। उनके मुख्य तर्क इस प्रकार थे:

  • अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 33: वकील ने तर्क दिया कि यह प्रावधान “अधिनियम के तहत वकील के रूप में नामांकित लोगों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कानून की प्रैक्टिस करने की अनुमति नहीं देता है।”
  • प्रैक्टिस का विशेष अधिकार: यह प्रस्तुत किया गया कि धारा 30 के तहत केवल वकीलों को ही सभी अदालतों, ट्रिब्यूनल या किसी अन्य प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होने का अधिकार है।
  • साक्ष्य की कार्यवाही: श्री सक्सेना ने विशेष रूप से उल्लेख किया कि किसी भी ऐसे प्राधिकरण, ट्रिब्यूनल या फोरम में, जिसे साक्ष्य (evidence) लेने की शक्ति प्राप्त है, वहां केवल वकील ही प्रैक्टिस कर सकते हैं और साक्ष्य की प्रक्रिया संचालित कर सकते हैं।
  • दंडात्मक परिणाम: कोर्ट को सूचित किया गया कि अधिनियम की धारा 45 के तहत, अदालतों या ट्रिब्यूनल में अवैध रूप से प्रैक्टिस करने वाला कोई भी व्यक्ति दंड का भागी होगा।
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अन्य पेशेवरों की ओर से (CA, CS और कॉस्ट अकाउंटेंट): प्रतिवादियों ने तर्क दिया कि मुवक्किलों का प्रतिनिधित्व करने का उनका अधिकार विशिष्ट वैधानिक प्रावधानों से आता है। उन्होंने निम्नलिखित पर भरोसा किया:

  • कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 432: यह धारा, संबंधित प्रैक्टिस निर्देशों और ट्रिब्यूनल के नियमों के साथ, इन पेशेवरों को ऐसे निकायों के समक्ष अपने मुवक्किलों का प्रतिनिधित्व करने की स्पष्ट अनुमति देती है।

कोर्ट का अवलोकन और प्रक्रियात्मक अपडेट

कोर्ट ने W.P.(C) 541/2020 के याचिकाकर्ता श्री पूरव मिड्ढा के दुर्भाग्यपूर्ण निधन पर संज्ञान लिया। बेंच ने श्री आशीष मिड्ढा को याचिकाकर्ता के रूप में शामिल होने की अनुमति दी ताकि कंपनी अधिनियम की धारा 432 के खिलाफ चुनौती को जारी रखा जा सके।

बेंच ने वकीलों को अगली सुनवाई से कम से कम दो सप्ताह पहले अपने लिखित तर्क दाखिल करने या मौजूदा तर्कों में संशोधन करने का निर्देश दिया है।

कोर्ट का निर्णय

हालाँकि मामला अभी ‘पार्ट-हर्ड’ (आंशिक रूप से सुना गया) है, कोर्ट ने इस मुद्दे के महत्व और अंतिम निर्णय की आवश्यकता पर बल दिया।

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मामले को 16 मार्च, 2026 के लिए स्थगित करते हुए खंडपीठ ने स्पष्ट किया:

“यह स्पष्ट किया जाता है कि इन मामलों में आगे कोई स्थगन नहीं दिया जाएगा। इन मामलों को पार्ट-हर्ड माना जाएगा।”

इस मामले का अंतिम परिणाम पेशेवर प्रैक्टिस की सीमाओं और भारत की बढ़ती ट्रिब्यूनल प्रणाली में कानूनी पेशे की विशिष्टता को परिभाषित करेगा।

  • केस शीर्षक: बार काउंसिल ऑफ इंडिया बनाम भारत संघ [जुड़े हुए मामलों के साथ]
  • केस संख्या: W.P.(C) 2360/2005

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