जब दायित्व के मूलभूत तथ्य विवादित हों तो आदेश XIII-A CPC के तहत समरी जजमेंट की अनुमति नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक कमर्शियल कोर्ट द्वारा पारित समरी जजमेंट (Summary Judgment) को रद्द करते हुए स्पष्ट किया है कि नागरिक प्रक्रिया संहिता (CPC) के आदेश XIII-A के तहत मौखिक गवाही दर्ज किए बिना किसी दावे का फैसला करने की शक्ति का उपयोग तब नहीं किया जा सकता, जब बचाव पक्ष दायित्व (liability) के संबंध में ऐसे ठोस विवाद उठाता है जिनके लिए साक्ष्य निर्धारण की आवश्यकता होती है।

जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस अमित महाजन की खंडपीठ ने कॉटेज इंडस्ट्रीज एक्सपोजिशन लिमिटेड (Cottage Industries Exposition Ltd.) द्वारा दायर अपील को स्वीकार करते हुए कहा कि कमर्शियल कोर्ट ने किरायेदारी की समाप्ति और कब्जे की पेशकश के संबंध में विचारणीय मुद्दों (triable issues) के अस्तित्व के बावजूद, मुकदमे (trial) के बिना ही वाद को डिक्री करके अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है।

विवाद की पृष्ठभूमि

यह अपील उत्तरदाताओं (मकान मालिकों) द्वारा दायर एक कमर्शियल सूट से उत्पन्न हुई, जिसमें ब्याज सहित 12,97,540 रुपये की वसूली की मांग की गई थी। अपीलकर्ता (किरायेदार) 29 जून 2011 के पंजीकृत लीज डीड के तहत डीसीएम बिल्डिंग, बाराखंबा रोड, नई दिल्ली में एक वाणिज्यिक परिसर में किरायेदार था। इसके बाद, 8 जुलाई 2015 को एक पूरक लीज डीड और एक अलग कंसल्टेंसी एग्रीमेंट निष्पादित किया गया, जो एक ही समय पर समाप्त होने थे।

इन समझौतों की अवधि 30 जून 2018 को समाप्त हो गई थी, लेकिन अपीलकर्ता का कब्जा जारी रहा। COVID-19 महामारी के फैलने के बाद, अपीलकर्ता ने अप्रैल 2020 में किराये की माफी मांगी, जिसे उत्तरदाताओं ने अस्वीकार कर दिया। 9 जून 2020 को, अपीलकर्ता ने परिसर खाली करने का इरादा व्यक्त किया और कब्जा सौंपने की पेशकश की। हालांकि, उत्तरदाताओं ने स्वीकार करने से पहले परिसर की बहाली (restoration) पर जोर दिया। अंततः 9 फरवरी 2021 को भौतिक कब्जा सौंप दिया गया।

उत्तरदाताओं ने किराये के बकाया और कंसल्टेंसी शुल्क के लिए मुकदमा दायर किया। मुकदमे के लंबित रहने के दौरान, कमर्शियल कोर्ट ने CPC के आदेश XIII-A के तहत उत्तरदाताओं के आवेदन को स्वीकार कर लिया और 23 अक्टूबर 2024 को समरी जजमेंट पारित करते हुए मुकदमे को डिक्री कर दिया। कमर्शियल कोर्ट ने माना कि अपीलकर्ता द्वारा भौतिक दस्तावेजों को स्वीकार किया गया है और कोई भी विचारणीय मुद्दा मौजूद नहीं है।

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पक्षकारों की दलीलें

अपीलकर्ता ने डिक्री को चुनौती देते हुए तर्क दिया कि मुकदमे में तथ्यों के गंभीर विवादित प्रश्न शामिल हैं जिनका फैसला ट्रायल के बिना नहीं किया जा सकता। विशेष रूप से, अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि संविदात्मक दायित्वों की समाप्ति, कब्जे की वास्तविक पेशकश और इनकार, कब्जे की पेशकश (जून 2020) और वास्तविक हैंडओवर (फरवरी 2021) के बीच की अवधि के लिए किराया देने का दायित्व, और कंसल्टेंसी शुल्क की पात्रता जैसे मुद्दों पर साक्ष्य दर्ज करने की आवश्यकता थी।

अपीलकर्ता ने यह भी कहा कि कमर्शियल कोर्ट ने गलत तरीके से यह मान लिया कि केवल दस्तावेजों की स्वीकृति ही उनसे उत्पन्न होने वाले दायित्व की स्वीकृति है।

वहीं, उत्तरदाताओं ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन करते हुए दावा किया कि संविदात्मक दस्तावेज स्वीकृत थे और दायित्व स्थापित करते थे, जिससे अपीलकर्ता के पास दावे का बचाव करने की कोई वास्तविक संभावना नहीं थी।

हाईकोर्ट का विश्लेषण और निष्कर्ष

हाईकोर्ट ने CPC के आदेश XIII-A नियम 3 की जांच की, जो अदालत को समरी जजमेंट देने का अधिकार देता है यदि वह मानती है कि प्रतिवादी के पास “दावे का सफलतापूर्वक बचाव करने की कोई वास्तविक संभावना नहीं है” और मौखिक साक्ष्य दर्ज करने से पहले दावे का निपटारा न करने का “कोई बाध्यकारी कारण नहीं है”।

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पीठ ने पाया कि अपीलकर्ता का लिखित बयान (Written Statement) “न तो टालमटोल वाला था और न ही केवल इनकार करने वाला।” कोर्ट ने नोट किया कि अपीलकर्ता ने विशेष रूप से यह दलील दी थी कि समय बीतने के साथ समझौते समाप्त हो गए थे और उसने 9 जून 2020 को परिसर खाली करने की स्पष्ट पेशकश की थी।

‘रामानंद बनाम डॉ. गिरीश सोनी’ मामले से अंतर

कमर्शियल कोर्ट ने अपीलकर्ता के बचाव को खारिज करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट के रामानंद और अन्य बनाम डॉ. गिरीश सोनी और अन्य (2020) के फैसले पर भरोसा किया था। हालांकि, खंडपीठ ने माना कि यह भरोसा गलत था।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि रामानंद का मामला उन किरायेदारों से संबंधित था जिन्होंने कब्जा बनाए रखते हुए किराये के निलंबन की मांग की थी। इसके विपरीत, वर्तमान मामले में अपीलकर्ता ने खाली करने का विकल्प चुना था और कब्जे की पेशकश की थी।

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा:

“कमर्शियल कोर्ट, रामानंद (सुप्रा) पर भरोसा करते हुए, प्रतिवादी की स्थिति में इस महत्वपूर्ण बदलाव को नोटिस करने में विफल रही और बचाव पक्ष द्वारा उठाए गए तर्क से अलग होकर फोर्स मेज्योर (force majeure) की दलील को संबोधित करने लगी। क्या कब्जे की पेशकश के बाद और कब्जे की स्वीकृति से पहले की अवधि के लिए किराया या अन्य शुल्क लगाए जा सकते हैं, यह तथ्य और कानून के मिश्रित प्रश्न हैं, जिन्हें सरसरी तौर पर निर्धारित नहीं किया जा सकता था और साक्ष्य दर्ज करने के बाद न्यायनिर्णयन की आवश्यकता थी।”

समरी जजमेंट का दायरा

सु-काम पावर सिस्टम्स लिमिटेड बनाम कुंवर सचदेव के मामले पर रिलायंस को संबोधित करते हुए, पीठ ने दोहराया कि समरी जजमेंट की अनुमति केवल तभी दी जा सकती है जब रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री अदालत को “आवश्यक तथ्यों को आत्मविश्वास से खोजने” में सक्षम बनाती है।

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कोर्ट ने कहा:

“केवल संविदात्मक दस्तावेजों के अस्तित्व का तथ्य अपने आप में एक समरी डिक्री को उचित नहीं ठहराता है जब उनसे उत्पन्न होने वाला दायित्व गंभीर रूप से विवादित हो।”

पीठ ने माना कि खाली करने की पेशकश पर किराये के दायित्व की समाप्ति के विवाद, और क्या कंसल्टेंसी सेवाओं का वास्तव में लाभ उठाया गया था या वे एक अलग समझौते के तहत देय थे, ये मुद्दे पार्टियों के दायित्वों की जड़ तक जाते हैं।

इसके अलावा, कोर्ट ने नोट किया कि कमर्शियल कोर्ट द्वारा पूर्व-मुकदमा ब्याज (pre-suit interest) सहित दावा की गई पूरी राशि पर ब्याज देने से CPC की धारा 34 के तहत “निर्णीत मूल राशि” (principal sum adjudged) के बारे में कानूनी प्रश्न उठते हैं, जो अपने आप में मुकदमे के लिए एक बाध्यकारी कारण है।

निर्णय

हाईकोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि कमर्शियल कोर्ट ने “CPC के आदेश XIII-A के तहत अधिकार क्षेत्र की स्वीकार्य सीमाओं को पार किया।”

पीठ ने 23 अक्टूबर 2024 के निर्णय और डिक्री को रद्द कर दिया और मुकदमे को उसके मूल नंबर पर बहाल कर दिया। पार्टियों को मुद्दों को तय करने (framing of issues) और साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए 17 फरवरी 2026 को कमर्शियल कोर्ट के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है।

केस डीटेल्स:

केस टाइटल: कॉटेज इंडस्ट्रीज एक्सपोजिशन लिमिटेड बनाम दिनेश दयाल और अन्य

केस नंबर: RFA(COMM) 56/2025

कोरम: जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस अमित महाजन

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