दिल्ली हाईकोर्ट ने अवैध धार्मिक ढांचों को हटाने के लिए सर्वेक्षण का आदेश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को शहर भर में सार्वजनिक भूमि पर निर्मित 249 अनधिकृत धार्मिक ढांचों की मौजूदगी पर एक व्यापक सर्वेक्षण और उसके बाद रिपोर्ट के लिए निर्देश जारी किया। यह निर्णय मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिया, जिसमें इन अवैध निर्माणों को हटाने के लिए न्यायालय की मंशा पर प्रकाश डाला गया।

न्यायालय के आदेशों में निर्दिष्ट किया गया है कि दिल्ली सरकार के प्रधान सचिव (गृह) या उनके द्वारा नियुक्त अधिकारी के नेतृत्व वाली शहर की धार्मिक समिति को भूमि-स्वामित्व वाली एजेंसियों से इन ढांचों के बारे में विस्तृत जानकारी एकत्र करनी चाहिए। इन एजेंसियों को न केवल अनधिकृत ढांचों की पहचान करने बल्कि उन्हें हटाने में सहायता करने का भी काम सौंपा गया है। समिति को यह जानकारी संकलित करने और न्यायालय को स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए छह सप्ताह का समय दिया गया है।

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सार्वजनिक भूमि को अवैध धार्मिक निर्माणों से मुक्त करने की व्यापक पहल के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने इस मुद्दे को दिल्ली हाईकोर्ट तक बढ़ाया था। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने बताया कि उसने पहले ही 127 ऐसे ढांचों को ध्वस्त कर दिया है, जिनमें से कुछ संजय वन और जहाँपनाह सिटी फ़ॉरेस्ट जैसे महत्वपूर्ण हरित क्षेत्रों में स्थित हैं, और वन विभाग ने इनमें से 82 की पहचान की है।

धार्मिक समिति ने बताया कि उसने 51 बैठकें की हैं और अनधिकृत धार्मिक ढांचों से जुड़े 249 मामलों पर कार्रवाई की सिफ़ारिश की है। ये ढाँचे नई दिल्ली नगर पालिका परिषद, डीडीए, दिल्ली छावनी बोर्ड, दिल्ली नगर निगम, रेल मंत्रालय, वन विभाग, लोक निर्माण विभाग और दिल्ली सरकार के तहत कई अन्य विभागों सहित विभिन्न एजेंसियों द्वारा प्रबंधित भूमि पर स्थित हैं।

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अदालत ने कहा कि इन एजेंसियों ने धार्मिक समिति की सिफ़ारिशों के बाद कार्रवाई की है, जो 2009 और फिर 2018 में जारी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश सार्वजनिक सड़कों, पार्कों और स्थानों पर धार्मिक ढांचों के नाम पर अनधिकृत निर्माणों पर रोक लगाते हैं और राज्य सरकारों को उचित उपचारात्मक कदमों के लिए ऐसी मौजूदा संरचनाओं की समीक्षा करने का आदेश देते हैं।

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