दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) के कैलेंडर में गर्मी और सर्दी की छुट्टियों को बहाल करने की याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है।
जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने नोटिस जारी कर केंद्र सरकार से तीन हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है.
एनसीडीआरसी के विपरीत, जो साल भर संचालित होता है, कुछ राज्य और जिला आयोग गर्मी, सर्दी और दशहरा अवकाश सहित 13 से 47 दिनों तक की छुट्टियां मनाते हैं।
अदालत का नोटिस ऑल इंडिया बार एसोसिएशन ऑफ नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन द्वारा दायर एक याचिका के जवाब में आया है, जिसमें एनसीडीआरसी के लिए पूर्व-कोविड कैलेंडर को वापस लाने, उन्हें सुप्रीम कोर्ट और अन्य न्यायाधिकरणों और आयोगों के शेड्यूल के साथ संरेखित करने की मांग की गई है।
अंतरिम में, याचिका में अनुरोध किया गया है कि अधिवक्ताओं या पक्षों के अनुरोध पर अत्यावश्यक मामलों को छोड़कर, जून और दिसंबर के अंतिम सप्ताह के दौरान आयोग में कोई और मामला सूचीबद्ध नहीं किया जाए।
याचिका पर अगली सुनवाई 20 मई को होनी है।