उत्पाद शुल्क नीति: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी के खिलाफ AAP नेता संजय सिंह ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया

दिल्ली हाई कोर्ट शुक्रवार को रद्द की गई दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति में कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ आप नेता संजय सिंह की याचिका को दिन के दौरान सूचीबद्ध करने पर सहमत हो गया।

मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति संजीव नरूला की पीठ के समक्ष राज्यसभा सांसद के वकील द्वारा तत्काल सुनवाई के लिए मामले का उल्लेख किया गया था।

सिंह के वकील ने कहा कि उन्हें गिरफ्तारी का उचित आधार नहीं बताया गया।

“ठीक है,” अदालत ने कहा।

READ ALSO  आईएफसीआई में 331 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी मामले में सीबीआई ने एरा हाउसिंग के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया; कोर्ट समन जारी करता है

10 अक्टूबर को, एक ट्रायल कोर्ट ने इस महीने की शुरुआत में गिरफ्तार सिंह को 13 अक्टूबर तक प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेज दिया था।

ईडी का मनी लॉन्ड्रिंग मामला सीबीआई की एफआईआर से उपजा है।

सीबीआई और ईडी के अनुसार, दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया।

दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर, 2021 को उत्पाद शुल्क नीति लागू की थी, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच सितंबर 2022 के अंत में इसे खत्म कर दिया।

READ ALSO  जमानत केवल इसलिए नहीं रद्द कि जा सकती क्यूँकि अभियुक्त ज़मानत देने से पहले फ़रार थाः सुप्रीम कोर्ट
Ad 20- WhatsApp Banner

Related Articles

Latest Articles