दिल्ली हाई कोर्ट का समलैंगिक अंतर्धार्मिक जोड़े को सुरक्षा देने का निर्देश

दिल्ली हाई कोर्ट ने एक समलैंगिक अंतर्धार्मिक जोड़े को सुरक्षा देने का निर्देश दिया है। जस्टिस रजनीश भटनागर की बेंच ने स्थानीय पुलिस को निर्देश दिया कि वे जोड़े को सुरक्षा प्रदान करें।

समलैंगिक जोड़े में एक हिन्दू है और एक मुस्लिम। जोड़े ने अपनी याचिका में कहा कि उसे अपने परिवार वालों से जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। ये जोड़ा दिल्ली के एक शेल्टर होम में रह रहा है। हिन्दू लड़की के परिवार वाले मुस्लिम लड़की पर धर्मांतरण का आरोप लगा रहे हैं। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील अरुंधति काटजू ने कहा कि दोनों लड़कियां बालिग हैं और वे साथ रहना चाहती हैं लेकिन हिन्दू लड़की के परिवार वाले जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। वे लड़की की अपनी मर्जी के लड़के शादी करवाना चाहते हैं, जिसका लड़की विरोध कर रही है।

हिन्दू लड़की को उसकी मर्जी के बिना उत्तर प्रदेश लेकर जाया गया था, जहां से दिल्ली महिला आयोग के हस्तक्षेप के बाद छुड़ाया गया। काटजू ने दोनों लड़कियों की सुरक्षा की मांग की। कोर्ट ने स्थानीय पुलिस थाने के एसएचओ और बीट अफसर को निर्देश दिया कि वो दोनों लड़कियों को अपना नंबर उपलब्ध कराएं ताकि उन्हें जब भी मदद की जरूरत पड़े वो फोन कर सकें। कोर्ट ने कहा कि अगर ये जोड़ा किसी किराये के मकान में रहने जाता है तो वहां के स्थानीय थाने को सूचना दें ताकि वहां भी उन्हें सुरक्षा मिल सके।

READ ALSO  उम्मीदवार को अपने या अपने आश्रितों के स्वामित्व वाली प्रत्येक चल संपत्ति का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है: सुप्रीम कोर्ट
Ad 20- WhatsApp Banner

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles