दिल्ली हाई कोर्ट का अंतरिम आदेश: ली मेरिडियन होटल के खिलाफ जबरन कार्रवाई पर रोक

दिल्ली हाई कोर्ट ने जनपथ स्थित प्रसिद्ध ली मेरिडियन होटल को बड़ी राहत देते हुए उसके लाइसेंस नवीनीकरण से जुड़े मामले में किसी भी तरह की जबरन कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी है। यह आदेश होटल का संचालन करने वाली कंपनी सी जे इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया।

न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने इस मामले में दिल्ली सरकार और पुलिस के लाइसेंसिंग विभाग के संयुक्त आयुक्त को नोटिस जारी किया है। विवाद होटल के ‘ईटिंग हाउस लाइसेंस’ और ‘लॉजिंग लाइसेंस’ के नवीनीकरण से जुड़ा है, जिसे 2017 में रद्द किए गए हेल्थ ट्रेड लाइसेंस के आधार पर रोका जा रहा था।

READ ALSO  मृत्युक़ालीन बयान पर भरोसा करने से पहले कोर्ट खुद को संतुष्ट करने के लिए बाध्य है कि यह एक स्वैच्छिक और सच्चा संस्करण है: हाईकोर्ट

हालांकि, हाई कोर्ट पहले ही हेल्थ ट्रेड लाइसेंस की रद्दीकरण की कार्रवाई पर रोक लगा चुका है, जिसके चलते होटल संचालन जारी रह सका है। यही स्टे आदेश अभी भी प्रभाव में है, जिससे होटल की स्थिति मजबूत बनी हुई है।

Video thumbnail

होटल प्रबंधन की ओर से पेश वकीलों ने दलील दी कि न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल (NDMC) से हेल्थ ट्रेड लाइसेंस लेना होटल के अन्य संचालनात्मक लाइसेंसों के नवीनीकरण के लिए अनिवार्य नहीं है, जिनमें शराब परोसने की अनुमति भी शामिल है।

READ ALSO  दिल्ली कोर्ट ने कांग्रेस के सोशल मीडिया सदस्य के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब तक अगली सुनवाई 5 अगस्त को नहीं होती, तब तक होटल के ईटिंग हाउस और लॉजिंग लाइसेंस के नवीनीकरण में हेल्थ ट्रेड लाइसेंस की अनिवार्यता नहीं मानी जाएगी। कोर्ट ने इसी तरह के एक अन्य रेस्तरां से जुड़े मामले का हवाला भी दिया, जिसमें समान परिस्थितियों में राहत दी गई थी।

Ad 20- WhatsApp Banner
READ ALSO  आईपीसी की धारा 376 के तहत मामले को तय करने के लिए, डीएनए टेस्ट प्रासंगिक नहीं है क्योंकि मौखिक साक्ष्य पर बच्चे के पितृत्व का फैसला किया जा सकता है: झारखंड हाईकोर्ट

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles