दिल्ली हाईकोर्ट ने शाहरुख खान की रेड चिलीज़ एंटरटेनमेंट के खिलाफ समीर वानखेड़े की मानहानि याचिका पर सुनवाई से किया इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने बृहस्पतिवार को IRS अधिकारी समीर वानखेड़े द्वारा अभिनेता शाहरुख खान की कंपनी रेड चिलीज़ एंटरटेनमेंट और नेटफ्लिक्स के खिलाफ दायर मानहानि याचिका को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति पुरषेन्द्र कुमार कौरव ने कहा कि इस कोर्ट के पास इस मामले में क्षेत्राधिकार नहीं है और वानखेड़े यदि चाहें तो अपनी याचिका उपयुक्त क्षेत्राधिकार वाली अदालत में दायर कर सकते हैं।

“इस न्यायालय के पास वाद की सुनवाई का अधिकार क्षेत्र नहीं है। अतः वादपत्र को वादी को लौटा दिया जाता है, ताकि वह, यदि उचित समझे, तो इसे सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सके,” कोर्ट ने कहा।

वानखेड़े ने दावा किया कि “The Ba**ds of Bollywood”* नामक वेब सीरीज जानबूझकर उन्हें बदनाम करने और 2021 में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी का बदला लेने के लिए बनाई गई। वानखेड़े के अनुसार, इस सीरीज का लेखन और निर्देशन स्वयं आर्यन खान ने किया है, और इसे व्यक्तिगत रंजिश के तहत तैयार किया गया।

IRS अधिकारी ने रेड चिलीज़ और नेटफ्लिक्स से ₹2 करोड़ की क्षतिपूर्ति की मांग की है, जिसे उन्होंने टाटा मेमोरियल कैंसर अस्पताल में कैंसर रोगियों के इलाज हेतु दान करने की बात कही।

वानखेड़े ने याचिका में यह भी कहा कि सीरीज में एक पात्र “सत्यमेव जयते” का नारा लगाने के तुरंत बाद “मध्यमा अंगुली” दिखाता है, जो राष्ट्रीय प्रतीक और आदर्श वाक्य का गंभीर अपमान है। उन्होंने इसे “राष्ट्रीय सम्मान को अपमानित करने से संबंधित रोकथाम अधिनियम, 1971” का उल्लंघन बताया और इसके लिए दंडात्मक कार्रवाई की मांग की।

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दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा केवल क्षेत्राधिकार के आधार पर याचिका को अस्वीकार करने के चलते, समीर वानखेड़े के पास अब यह मामला उस अदालत में ले जाने का विकल्प है, जिसके पास इसका वैधानिक क्षेत्राधिकार है। फिलहाल रेड चिलीज़ या नेटफ्लिक्स की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

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