दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को आप का पंजीकरण रद्द करने का निर्देश देने से किया इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को आम आदमी पार्टी (आप) का पंजीकरण रद्द करने के लिए चुनाव आयोग (ईसीआई) को निर्देश देने की याचिका खारिज कर दी। आरोप लगाए गए थे कि पार्टी आगामी विधानसभा चुनावों से पहले अपने उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास का खुलासा करने में विफल रही। याचिका पर मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने सुनवाई की।

याचिकाकर्ता अश्विन मुदगल ने तर्क दिया कि आप की चूक सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का सीधा उल्लंघन है, जिसके अनुसार सभी राजनीतिक दलों और उनके उम्मीदवारों को चुनावों के दौरान पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि प्रकाशित करनी होती है। इसके अलावा, मुदगल के वकील ने इस बात पर प्रकाश डाला कि आप शराब घोटाले में फंसी हुई है और उसने मामले में आरोपी पक्ष के रूप में अपनी संलिप्तता की घोषणा करने में लापरवाही बरती है।

इन तर्कों के बावजूद, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि आपराधिक पृष्ठभूमि का खुलासा करने का निर्देश सीधे सुप्रीम कोर्ट  से आता है, और ऐसा कोई मौजूदा कानूनी ढांचा नहीं है जो ऐसी जानकारी का खुलासा न करने के आधार पर किसी राजनीतिक दल की मान्यता रद्द करने की अनुमति देता हो। नतीजतन, न्यायालय ने चुनाव आयोग के साथ AAP के पंजीकरण के मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।

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