दिल्ली हाईकोर्ट ने पुरस्कार समारोह में रतन टाटा के नाम के इस्तेमाल पर रोक लगाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पुरस्कार समारोह की मेजबानी करने की योजना बना रहे एक पत्रकार द्वारा “रतन टाटा नेशनल आइकॉन अवार्ड” नाम के इस्तेमाल के खिलाफ निषेधाज्ञा जारी की। न्यायालय का यह निर्णय पत्रकार रजत श्रीवास्तव, जो दिल्ली टुडे समूह के संस्थापक हैं, द्वारा रतन टाटा के नाम का इस्तेमाल न करने या टाटा ब्रांड को समारोह से न जोड़ने की सहमति दिए जाने के बाद आया।

न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा ने फैसला सुनाया कि “टाटा” और “टाटा ट्रस्ट” नाम प्रसिद्ध ट्रेडमार्क हैं और प्रतिष्ठित उद्योगपति रतन टाटा के नाम को अनधिकृत उपयोग से बचाया जाना चाहिए। न्यायालय ने ऐसे प्रसिद्ध ट्रेडमार्क और श्री टाटा जैसे प्रमुख व्यक्तियों की पहचान की सुरक्षा के महत्व को रेखांकित किया ताकि किसी भी संभावित दुरुपयोग को रोका जा सके जो उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकता है।

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कार्यवाही के दौरान, यह पता चला कि सर रतन टाटा ट्रस्ट और टाटा संस प्राइवेट लिमिटेड ने लॉ फर्म आनंद एंड आनंद के माध्यम से मुकदमा दायर किया था, जिसका प्रतिनिधित्व वकील प्रवीण आनंद और अच्युतन श्रीकुमार कर रहे थे। वादीगण ने अपने पंजीकृत ट्रेडमार्क के अनधिकृत उपयोग को रोकने की मांग की और श्रीवास्तव के नियोजित कार्यक्रम के कारण कथित प्रतिष्ठा को हुए नुकसान के लिए 2 करोड़ रुपये से अधिक के हर्जाने का दावा किया।

इसके अलावा, अदालत ने श्रीवास्तव को रतन टाटा और टाटा ट्रस्ट से संबंधित किसी भी लोगो या छवि का उपयोग नहीं करने का आदेश दिया। अदालत के निर्देश के एक हिस्से के रूप में, श्रीवास्तव को इस आशय का एक औपचारिक वचन देना आवश्यक है, मामले की अनुपालन जांच 12 फरवरी को निर्धारित की गई है।

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