महबूबा मुफ्ती को पासपोर्ट जारी करने का फैसला 3 महीने में लें: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट शुक्रवार को पासपोर्ट प्राधिकरण से पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती को नया यात्रा दस्तावेज जारी करने पर तीन महीने के भीतर फैसला लेने को कहा।

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने कहा कि यह मुद्दा दो साल से लंबित है और अस्वीकृति के खिलाफ एक अपील के बाद इसे अब संबंधित पासपोर्ट अधिकारी को भेज दिया गया है।

न्यायाधीश ने आदेश दिया, “यह देखते हुए कि मामला पासपोर्ट अधिकारी को वापस भेज दिया गया है और प्रारंभिक अस्वीकृति दो साल पहले हुई थी, संबंधित पासपोर्ट अधिकारी को तेजी से और किसी भी मामले में तीन महीने के भीतर निर्णय लेने दें।”

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अदालत का यह आदेश मुफ्ती की उस याचिका पर आया है जिसमें उन्होंने नया पासपोर्ट जारी करने के संबंध में उनकी अपील पर अधिकारियों को जल्द निर्णय लेने का निर्देश देने की मांग की थी।

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जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी याचिका में याद दिलाने के बावजूद उन्हें नया पासपोर्ट जारी करने में काफी देरी हुई। उन्होंने कहा कि उनकी अपील पर कोई फैसला नहीं लिया जा रहा है।

केंद्र सरकार के वकील ने अदालत को सूचित किया कि 2 मार्च को अपील पर एक आदेश पारित किया गया था और मामला नए सिरे से विचार के लिए जम्मू-कश्मीर में पासपोर्ट अधिकारी को भेजा गया है।

केंद्र के रुख को देखते हुए, अदालत ने कहा, याचिका निरर्थक थी और आगे किसी आदेश की आवश्यकता नहीं थी।

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पिछले महीने मुफ्ती ने पासपोर्ट जारी करने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर के हस्तक्षेप की मांग करते हुए कहा था कि वह अपनी 80 वर्षीय मां को तीर्थ यात्रा पर मक्का ले जाने के लिए पिछले तीन साल से इसका इंतजार कर रही हैं।

मंत्री को लिखे पत्र में, उसने कहा था कि उसके पासपोर्ट का नवीनीकरण लंबित था, क्योंकि जम्मू-कश्मीर सीआईडी ने एक रिपोर्ट दी थी कि उसे यात्रा दस्तावेज जारी करने से राष्ट्रीय सुरक्षा कमजोर होगी।

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मार्च 2021 में, जम्मू और कश्मीर पुलिस द्वारा “प्रतिकूल रिपोर्ट” का हवाला देने के बाद महबूबा और उनकी मां को पासपोर्ट से वंचित कर दिया गया था।

महबूबा का पासपोर्ट 31 मई, 2019 को समाप्त हो गया था और उन्होंने अगले साल 11 दिसंबर को नए पासपोर्ट के लिए आवेदन किया था।

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