दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को कांग्रेस सांसद शशि थरूर को भाजपा नेता राजीव चंद्रशेखर की याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें उन्होंने अपनी मानहानि शिकायत खारिज किए जाने को चुनौती दी है। यह मामला 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान थरूर द्वारा कथित रूप से दिए गए बयानों से जुड़ा है।
न्यायमूर्ति रविंदर डूडेजा ने कहा कि यह मामला “विचार योग्य” है और 4 फरवरी को मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा थरूर को समन जारी न करने के आदेश के खिलाफ दायर पुनरीक्षण याचिका पर नोटिस जारी किया।
चंद्रशेखर ने अपनी याचिका में दावा किया कि थरूर ने राष्ट्रीय टेलीविजन पर तिरुवनंतपुरम लोकसभा क्षेत्र में मतदाताओं को रिश्वत देने का झूठा और मानहानिकारक आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि यह बयान जानबूझकर उनकी छवि को धूमिल करने और चुनाव परिणाम को प्रभावित करने के इरादे से दिया गया।

चंद्रशेखर की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि मजिस्ट्रेट ने महत्त्वपूर्ण साक्ष्यों की अनदेखी की और यह गलत निष्कर्ष निकाला कि मामला मानहानि का नहीं बनता। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पारस दलाल ने 4 फरवरी को यह कहते हुए समन जारी करने से इनकार कर दिया था कि शिकायत में मानहानि के आवश्यक तत्व prima facie मौजूद नहीं हैं।
हाईकोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 16 सितंबर 2025 के लिए निर्धारित की है।