दिल्ली हाईकोर्ट ने 2025 के विधानसभा चुनावों के दौरान नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र में उनकी हालिया चुनावी जीत को चुनौती देने वाली याचिका के बाद लोक निर्माण विभाग मंत्री प्रवेश वर्मा से जवाब मांगा है। मामले की देखरेख कर रहे न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) और आप नेता अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के संदीप दीक्षित जैसे प्रमुख लोगों सहित 23 अन्य उम्मीदवारों को भी जवाब देने का निर्देश दिया।
यह याचिका विश्वनाथ अग्रवाल ने दायर की थी, जिन्होंने दावा किया था कि उन्हें नामांकन दाखिल करने और चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने से अनुचित तरीके से रोका गया। अग्रवाल की शिकायत के कारण अदालत ने 27 मई को एक और सुनवाई निर्धारित की है।
अग्रवाल का तर्क है कि 17 जनवरी को दोपहर 3 बजे की समय सीमा से पहले सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय पहुंचने के बावजूद, उन्हें अपना नामांकन जमा करने की अनुमति नहीं दी गई। वह अब नई दिल्ली सीट के चुनाव परिणामों को अमान्य घोषित करने और नए सिरे से चुनाव कराने के लिए अदालत से निर्देश मांग रहे हैं।

चुनाव में वर्मा को कुल 30,088 वोट मिले और उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 4,089 वोटों से हराया। संदीप दीक्षित भी इसी सीट से उम्मीदवार थे। दिल्ली विधानसभा चुनाव 5 फरवरी को हुए थे और नतीजे 8 फरवरी को घोषित किए गए थे।