दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को आम आदमी पार्टी (आप) की नेता और पूर्व मंत्री आतिशी को हाल ही में हुए राज्य चुनावों के दौरान भ्रष्टाचार के आरोपों पर कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से उनके निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका के जवाब में नोटिस जारी किया।
न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई), दिल्ली पुलिस और कालकाजी निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी को भी नोटिस जारी किया। मामले की अगली सुनवाई अब 30 जुलाई को होगी।
यह याचिका कालकाजी क्षेत्र के निवासी कमलजीत सिंह दुग्गल और आयुष राणा ने दायर की है। अपने वकील टी सिंहदेव के माध्यम से याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि आतिशी और उनके चुनाव एजेंट चुनावी कानूनों का उल्लंघन करते हुए भ्रष्ट आचरण में लिप्त हैं और उन्होंने मांग की है कि उनके चुनाव को अमान्य घोषित किया जाए।

सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग और रिटर्निंग अधिकारी के कानूनी प्रतिनिधियों ने मामले में पक्षकार के रूप में उन्हें शामिल किए जाने पर आपत्ति जताई।
5 फरवरी को हुए चुनाव में आप की प्रमुख नेता आतिशी ने कालकाजी सीट से अपने भाजपा प्रतिद्वंद्वी रमेश बिधूड़ी को 3,521 मतों से हराया था। नतीजे 8 फरवरी को घोषित किए गए थे।