दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (SFIO) द्वारा कोचीन मिनरल्स एंड रुटाइल्स लिमिटेड (CMRL) के खिलाफ शिकायत दाखिल करने पर चिंता जताई, जबकि पहले अदालत को केंद्र की ओर से मौखिक रूप से यह आश्वासन दिया गया था कि याचिका लंबित रहने तक कोई शिकायत (चार्जशीट) दाखिल नहीं की जाएगी।
न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद, जिन्होंने इस मामले की प्रारंभिक सुनवाई की थी, ने कहा कि उन्हें स्पष्ट रूप से याद है कि सरकार की ओर से यह मौखिक समझौता किया गया था कि जांच जारी रहेगी, लेकिन कोई शिकायत लंबित याचिका के दौरान दाखिल नहीं की जाएगी।
“सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ऐसे मौखिक समझौतों को लिखित में होना चाहिए, लेकिन कई बार अदालत वकीलों की बात पर विश्वास करती है,” न्यायमूर्ति प्रसाद ने कहा। उन्होंने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा से सवाल किया, “जब अदालत के समक्ष समझौता हुआ था कि जांच जारी रहेगी लेकिन कोई शिकायत दाखिल नहीं होगी, तो फिर शिकायत क्यों दर्ज की गई?”
न्यायमूर्ति प्रसाद ने स्पष्ट किया, “मैं केवल यह रिकॉर्ड कर सकता हूं कि यह शिकायत अदालत को दिए गए मौखिक आश्वासन के विपरीत दाखिल की गई।” उन्होंने कहा कि अब यह मामला फिर से रोस्टर पीठ के समक्ष भेजा जा रहा है और मुख्य न्यायाधीश के आदेश के अनुसार अगली सुनवाई वहीं होगी।
यह मामला उस समय उठा जब CMRL ने दिल्ली हाईकोर्ट में SFIO द्वारा उसके और एक्सालॉजिक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड — जो कि केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की बेटी टी वीणा की कंपनी है — के खिलाफ जांच को चुनौती दी।
इस बीच, केरल हाईकोर्ट ने SFIO की शिकायत पर आधारित कोच्चि सत्र न्यायालय की कार्यवाही पर 16 अप्रैल को दो महीने के लिए यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था। यह आदेश CMRL द्वारा दायर उस याचिका पर दिया गया था जिसमें सत्र न्यायालय द्वारा SFIO की शिकायत पर संज्ञान लेने को चुनौती दी गई थी।
SFIO ने अप्रैल में CMRL और अन्य के खिलाफ ₹182 करोड़ के कथित वित्तीय घोटाले का आरोप लगाते हुए चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें टी वीणा और उनकी अब बंद हो चुकी कंपनी एक्सालॉजिक भी शामिल हैं। जांच में आरोप लगाया गया है कि कंपनी ने नकली खर्च दिखाकर और फर्जी बिल बनाकर यह घोटाला किया।
रिपोर्टों के अनुसार, SFIO ने पाया कि टी वीणा को बिना कोई सेवा प्रदान किए ₹2.7 करोड़ का भुगतान किया गया, जिसे मुख्यमंत्री विजयन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खारिज किया है।
यह कार्रवाई उस समय हुई जब कांग्रेस विधायक मैथ्यू कुज़लनादन की विजयन के खिलाफ सतर्कता जांच की मांग वाली याचिका को केरल हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था।