एमसीडी की स्थायी समिति के सदस्यों के दोबारा चुनाव पर हाईकोर्ट की रोक

दिल्ली हाईकोर्ट ने शनिवार को दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की स्थायी समिति के छह सदस्यों के फिर से चुनाव पर रोक लगा दी, जो 27 फरवरी को होने वाला था।

न्यायमूर्ति गौरांग कांत ने अदालत के अवकाश के दिन हुई विशेष सुनवाई में कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि महापौर, जो रिटर्निंग ऑफिसर भी हैं, 24 फरवरी को हुए पिछले मतदान के परिणामों की घोषणा किए बिना सोमवार को फिर से चुनाव करा रहे हैं। नियमों का उल्लंघन कर रहा है।

READ ALSO  धारा 482 सीआरपीसी: हाईकोर्ट को जांच करनी चाहिए कि क्या आरोप आरोपी व्यक्ति के खिलाफ लगाए गए अपराध का गठन करेंगे: सुप्रीम कोर्ट

उच्च न्यायालय ने कहा कि नियम कहीं भी यह नहीं दर्शाते हैं कि दिल्ली के महापौर के पास स्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव को अमान्य घोषित करने का अधिकार है।

इसने रिटर्निंग ऑफिसर और अन्य को दो याचिकाओं पर नोटिस जारी किया जिसमें पहले के मतदान के परिणामों की घोषणा किए बिना फिर से चुनाव कराने के फैसले को चुनौती दी गई थी।

न्यायाधीश ने कहा, “फिर से चुनाव कराने की सूचना सुनवाई की अगली तारीख तक रुकी रहेगी।”

READ ALSO  मारे गए गैंगस्टर विकास दुबे के सहयोगी को बिकरू हत्याकांड से जुड़े मामले में पांच साल की जेल हुई
Ad 20- WhatsApp Banner

Related Articles

Latest Articles