लंबे समय तक अलग रहना मानसिक क्रूरता का गठन करता है: दिल्ली हाईकोर्ट ने 16 साल पुरानी शादी को खत्म किया

एक महत्वपूर्ण फैसले में, दिल्ली हाईकोर्ट ने दोहराया है कि विवाह में लंबे समय तक अलग रहना हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत तलाक का आधार हो सकता है, क्योंकि यह मानसिक क्रूरता का गठन करता है। न्यायालय ने 16 साल की शादी को खत्म करते हुए इस बात पर जोर दिया कि ऐसी परिस्थितियों में पक्षों को बांधे रखना केवल उनकी पीड़ा को बढ़ाता है।

मामले की पृष्ठभूमि:

यह मामला एक जोड़े से जुड़ा था, जिन्होंने अप्रैल 2008 में शादी की थी। हालांकि, उनके रिश्ते बिगड़ने लगे, जिसके कारण अप्रैल 2012 में पत्नी ने वैवाहिक घर छोड़ दिया। दंपति, जिनके विवाह से कोई संतान नहीं है, एक दशक से अधिक समय से अलग रह रहे हैं।

नवंबर 2012 में, पत्नी ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1)(ia) के तहत एक याचिका दायर की, जिसमें क्रूरता के आधार पर तलाक की मांग की गई। उसके आरोपों में पति का आदतन शराब पीना, जुआ खेलना और दहेज के लिए वित्तीय मांग शामिल थी। पारिवारिक न्यायालय ने मार्च 2023 में याचिका को खारिज कर दिया, क्योंकि पत्नी अपने दावों को पर्याप्त सबूतों के साथ साबित नहीं कर सकी।

कानूनी मुद्दे:

दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष प्राथमिक मुद्दा यह था कि क्या पक्षों के बीच लंबे समय तक अलगाव मानसिक क्रूरता का गठन करता है, जिससे हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1)(ia) के तहत विवाह विच्छेद को उचित ठहराया जा सके।

न्यायालय का निर्णय:

न्यायमूर्ति राजीव शकधर और न्यायमूर्ति अमित बंसल की दिल्ली हाईकोर्ट ने पारिवारिक न्यायालय के निर्णय को पलट दिया और तलाक को मंजूरी दे दी। समर घोष बनाम जया घोष (2007) में स्थापित मिसाल का हवाला देते हुए, न्यायालय ने स्वीकार किया कि लंबे समय तक अलगाव तलाक के लिए एक वैध आधार है, जो दर्शाता है कि विवाह पूरी तरह से टूट चुका है।

न्यायालय ने कहा, “लंबे समय तक लगातार अलगाव मानसिक क्रूरता का एक पहलू है; लंबे समय में, संबंधों को तोड़ना जोड़े के मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य के लिए बुरा होने के बजाय अच्छा हो सकता है।” यह कथन न्यायालय की इस समझ को दर्शाता है कि लंबे समय तक चलने वाला, अव्यवहारिक विवाह दोनों पक्षों पर मनोवैज्ञानिक रूप से कितना भारी पड़ सकता है।

न्यायालय ने पति के इस तर्क को खारिज कर दिया कि तलाक देने से उस पर और उसके परिवार पर अपमान और कलंक लगेगा, यह कहते हुए कि आधुनिक समाज में ऐसी चिंताएँ निराधार हैं। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि अव्यवहारिक विवाह के कारण होने वाली निरंतर मानसिक पीड़ा कहीं अधिक हानिकारक है।

मुख्य अवलोकन:

हाईकोर्ट ने नोट किया कि पारिवारिक न्यायालय ने गलती से विवाह के अपूरणीय टूटने को पहचानने के बजाय दोष निर्धारित करने पर ध्यान केंद्रित किया था। निर्णय ने इस सिद्धांत को पुष्ट किया कि सुलह की आशा के बिना लंबे समय तक अलगाव मानसिक क्रूरता का गठन करता है।

इन निष्कर्षों के आलोक में, दिल्ली हाईकोर्ट ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1)(ia) के तहत विवाह को भंग करने का आदेश दिया, यह निष्कर्ष निकालते हुए कि विवाह को आगे जारी रखने से केवल मानसिक क्रूरता ही बढ़ेगी।

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मामले का विवरण:

मामला संख्या: MAT.APP.(F.C.) 261/2023 और CM APPL. 46373/2023

पीठ: न्यायमूर्ति अमित बंसल और न्यायमूर्ति राजीव शकधर

अपीलकर्ता के वकील: डॉ. आशुतोष, सुश्री स्वाति गुप्ता, सुश्री मोनल और सुश्री फातिमा।

प्रतिवादी के वकील: श्री सुमित कुमार खत्री।

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