दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को करिश्मा कपूर के दो बच्चों द्वारा दायर उस वाद पर संज्ञान लिया, जिसमें उनके दिवंगत पिता और व्यवसायी संजय कपूर की कथित वसीयत को चुनौती दी गई है। न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने सौतेली मां प्रिया कपूर को नोटिस जारी करते हुए विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
अदालत ने प्रिया कपूर को दो सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने और 12 जून — संजय कपूर के निधन की तिथि — तक उनके ज्ञान में मौजूद सभी चल-अचल संपत्तियों की पूरी सूची प्रस्तुत करने का आदेश दिया। इसके बाद यदि प्रत्युत्तर (rejoinder) दायर करना हो तो वह एक सप्ताह के भीतर दाखिल किया जाएगा। अगली सुनवाई की तारीख 9 अक्टूबर तय की गई है।
न्यायमूर्ति सिंह ने आदेश में कहा, “प्रतिवादी संख्या-1 (प्रिया कपूर) उन सभी चल और अचल संपत्तियों की सूची दाखिल करें, जो उनके ज्ञान में हैं। संपत्तियों का ब्योरा 12 जून की स्थिति के अनुसार दिया जाएगा। अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को होगी।”

वाद में याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि न तो उनके पिता और न ही प्रिया कपूर ने संजय कपूर के जीवनकाल में कभी किसी वसीयत के अस्तित्व का उल्लेख किया। उन्होंने दावा किया कि प्रिया कपूर का आचरण “बिना किसी संदेह के” इस ओर संकेत करता है कि वसीयत गढ़ी गई है।