दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस पुरषेन्द्र कुमार कौरव ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय प्रवक्ता और वरिष्ठ अधिवक्ता नलिन सत्यकाम कोहली द्वारा दैनिक भास्कर के विरुद्ध दायर मानहानि याचिका की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। यह याचिका Mr. Nalin Satyakam Kohli vs D B Corp Limited & Ors. शीर्षक से दायर की गई है।
यह मामला दैनिक भास्कर द्वारा प्रकाशित एक स्टिंग ऑपरेशन और संबंधित रिपोर्ट से जुड़ा है, जिसमें कथित तौर पर नलिन कोहली को उन कंपनियों से जोड़ा गया है जो राजनीतिक हस्तियों के खिलाफ फर्जी खबरें फैलाने का कार्य कर रही थीं।
सुनवाई के आरंभ में जस्टिस कौरव ने टिप्पणी की—
“श्री कोहली स्वयं वादी हैं? यह किसी अन्य पीठ के पास जाना चाहिए। श्री [अमन] लेखी, श्री कोहली का मामला… मैं इसकी सुनवाई कैसे कर सकता हूं?”
इसके बाद न्यायालय ने मामले को किसी अन्य पीठ के समक्ष गुरुवार के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।

कोहली ने अपनी याचिका में कथित मानहानिकारक सामग्री के प्रकाशन पर रोक लगाने, क्षतिपूर्ति की मांग करने और सभी प्लेटफॉर्म से उस सामग्री को हटवाने की अपील की है। स्टिंग ऑपरेशन में अंडरकवर पत्रकारों ने खुद को ग्राहक बताकर मीडिया संस्थानों की जांच की थी, जिन पर राजनीतिक व्यक्तियों के खिलाफ मनगढ़ंत प्रचार फैलाने का आरोप है।
इस रिपोर्ट के प्रकाशित होने के बाद, नलिन कोहली ने 11 अप्रैल को सार्वजनिक रूप से सभी आरोपों को खारिज किया और मीडिया संस्थान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की घोषणा की थी।