दिल्ली हाईकोर्ट विधानसभा में सीएजी रिपोर्ट पेश करने के लिए भाजपा विधायक की याचिका पर सुनवाई करेगा

न्यायमूर्ति संजीव नरूला की अध्यक्षता वाली दिल्ली हाईकोर्ट ने विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता के नेतृत्व में भाजपा विधायकों की याचिका पर 9 दिसंबर को सुनवाई निर्धारित की है, जिसमें मांग की गई है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की कुछ रिपोर्ट दिल्ली विधानसभा के समक्ष पेश की जाएं। इन रिपोर्टों में शराब शुल्क, प्रदूषण और वित्तीय लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल हैं।

याचिका में तत्काल कार्रवाई की मांग की गई है, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि वर्तमान विधानसभा सत्र 4 दिसंबर को समाप्त होने वाला है। इसके बावजूद, दिल्ली सरकार के वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता सुधीर नंदराजोग ने आश्वस्त किया कि उपराज्यपाल द्वारा विधानसभा को फिर से बुलाया जा सकता है, उन्होंने कहा, “यह अंतिम सत्र नहीं है और दिल्ली में यह अंतिम विधानसभा भी नहीं है। विधानसभा का कार्यकाल फरवरी तक है और सत्र बुलाने का अधिकार उपराज्यपाल के पास है।”

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हाल ही में 9 दिसंबर से 2 दिसंबर तक की सुनवाई की तारीख के दौरान, भाजपा विधायकों का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने तर्क दिया कि दिल्ली सरकार ने महत्वपूर्ण सीएजी रिपोर्ट को समय पर पेश न करके अपने वैधानिक कर्तव्य का उल्लंघन किया है। उन्होंने इन रिपोर्टों के महत्व पर प्रकाश डाला, जो पर्यावरण प्रदूषण से लेकर सार्वजनिक स्वास्थ्य और वित्तीय अखंडता तक के विषयों पर आधारित हैं।

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याचिका के अनुसार, वर्ष 2022 से 2024 तक की आठ सीएजी रिपोर्ट हैं जिन्हें पेश नहीं किया गया है। इन रिपोर्टों में वायु प्रदूषण, राजस्व, आर्थिक गतिविधियों, सामाजिक और सामान्य क्षेत्रों, सार्वजनिक उपक्रमों, देखभाल और सुरक्षा की ज़रूरत वाले बच्चों, शराब विनियमन और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर विस्तृत ऑडिट शामिल हैं – ये सभी दिल्ली सरकार के पास लंबित हैं।

सीएजी ने औपचारिक रूप से जवाब दिया है, जिसमें कहा गया है कि उसने बार-बार प्रमुख सचिव (वित्त) से इन रिपोर्टों को विधानसभा के समक्ष रखने का आग्रह किया है, जैसा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) अधिनियम द्वारा अनिवार्य है।

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इस याचिका में मुख्यमंत्री, जो वित्त मंत्री भी हैं, और अन्य प्रमुख अधिकारियों को कई अनुरोधों और अनुस्मारकों के बावजूद निरंतर निष्क्रियता को उजागर किया गया है। यह जोर देकर कहता है कि एलजी के निर्देशों के बावजूद, ये रिपोर्टें लंबित हैं, जिससे कानून द्वारा आवश्यक विधायी निगरानी और पारदर्शिता कमज़ोर हो रही है।

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