दिल्ली हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में यूनिटेक के संस्थापक रमेश चंद्रा को जमानत दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रियल एस्टेट दिग्गज यूनिटेक के संस्थापक रमेश चंद्रा को जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया, हालांकि विस्तृत आदेश अभी जारी नहीं किया गया है।

88 वर्षीय रमेश चंद्रा को अक्टूबर 2021 में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था। तब से, उन पर एक बड़े वित्तीय घोटाले से जुड़े गंभीर आरोप लगे हैं, जिसने हजारों घर खरीदारों को प्रभावित किया है। 2022 में, हाईकोर्ट ने उन्हें चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत दी थी, जिसे उनके स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के कारण समय-समय पर बढ़ाया जाता रहा।

READ ALSO  Act of God Qualifies as Force Majeure, No Retention of Bank Guarantees Required: Delhi High Court

15 मार्च, 2024 को एक पूर्व सुनवाई में, अदालत ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यूनिटेक लिमिटेड के पूर्व निदेशक चंद्रा को लगभग 5,826 करोड़ रुपये के डायवर्जन से जुड़े महत्वपूर्ण अपराधों में फंसाया गया था। घर खरीदारों के ये फंड कथित तौर पर गलत तरीके से इस्तेमाल किए गए, जिससे कई लोग बेघर हो गए।

Video thumbnail

चंद्रा के खिलाफ धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और अनुचित लाभ और रिश्वत के माध्यम से सरकारी कर्मचारियों को प्रभावित करने के आरोप शामिल हैं। ये आरोप दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा दर्ज की गई कई एफआईआर से निकले हैं।

READ ALSO  अनुमानों और अटकलों के आधार पर सज़ा नहीं दी जा सकती, एकमात्र गवाह की गवाही अविश्वसनीय: सुप्रीम कोर्ट ने दोहरे हत्याकांड में महिला को बरी किया
Ad 20- WhatsApp Banner

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles