दिल्ली हाईकोर्ट ने यूट्यूब, एक्स सामग्री पर गौरव भाटिया के मानहानि मुकदमे पर अंतरिम निषेधाज्ञा दी

  दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को वरिष्ठ अधिवक्ता और भाजपा सदस्य गौरव भाटिया के पक्ष में कई सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं और यूट्यूब चैनलों के खिलाफ उनकी मानहानि याचिका पर एक अंतरिम निषेधाज्ञा आदेश जारी किया।

यह मामला पिछले महीने गौतमबुद्धनगर जिला एवं सत्र न्यायालय में वकीलों की हड़ताल के दौरान हुई मारपीट की घटना के बाद उनके बारे में प्रसारित मानहानिकारक सामग्री के बारे में भाटिया के दावे से उत्पन्न हुआ है।

READ ALSO  सप्ताहांत/अंशकालिक बीटेक प्रोग्राम जो एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित नहीं हैं, उन्हें नियमित बीटेक कोर्स के बराबर नहीं माना जा सकता: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट

न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने अंतरिम राहत की मांग करने वाली भाटिया की अर्जी का निपटारा कर दिया और निर्देश दिया कि भाटिया के खिलाफ पोस्ट या ट्वीट को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटा दिया जाए।

Video thumbnail

अदालत ने भाटिया के साथ मारपीट करते हुए दिखाए जाने वाले डीपफेक वीडियो के प्रसार पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसी सामग्री सनसनीखेज है और गलत जानकारी प्रस्तुत करती है।

READ ALSO  सुप्रीम कोर्ट ने गूगल को गूगल मैप्स फीचर के बारे में बताने का निर्देश दिया

अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि अगर डीपफेक वीडियो और ट्वीट सार्वजनिक डोमेन में रहे तो भाटिया को अपूरणीय क्षति होगी, जबकि मुकदमे का उसके गुणों के आधार पर फैसला आने तक सामग्री पर रोक लगाने से प्रतिवादियों को कोई नुकसान नहीं होगा।

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles