दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्नाव मामले में कुलदीप सेंगर के भाई की अंतरिम जमानत बढ़ाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को भाजपा से निष्कासित नेता कुलदीप सेंगर के भाई जयदीप सेंगर की अंतरिम जमानत को चिकित्सा आधार पर 11 मार्च तक बढ़ा दिया। जयदीप मुंह के कैंसर का इलाज करा रहे हैं। यह फैसला उन्नाव बलात्कार पीड़िता के पिता की हिरासत में कथित हत्या के संबंध में चल रही कानूनी कार्यवाही के बीच आया है।

न्यायमूर्ति विकास महाजन ने 18 फरवरी को जयदीप की मौजूदा जमानत की अवधि समाप्त होने के बाद जमानत बढ़ाने का आदेश दिया। अदालत ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को नोटिस जारी किया है और अगली सुनवाई तक स्थिति रिपोर्ट मांगी है।

जयदीप सेंगर के कानूनी वकील ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ उनकी अपील पर अंतिम निर्णय आने तक उनकी 10 साल की जेल की सजा को निलंबित करने का भी अनुरोध किया है। निचली अदालत ने उन्नाव बलात्कार पीड़िता के पिता की मौत के मामले में उन्हें और उनके भाई कुलदीप को कठोर कारावास की सजा सुनाई थी, जिनकी अप्रैल 2018 में कथित पुलिस बर्बरता के कारण हिरासत में मौत हो गई थी। पिता को कथित तौर पर आरोपी के कहने पर आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था।

यह मामला कुलदीप सेंगर से जुड़े होने के कारण काफी चर्चा में रहा है, जिसे 2017 में नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार के लिए 20 दिसंबर, 2019 को दोषी ठहराया गया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। पिता की मौत के संबंध में अपने 2020 के फैसले में ट्रायल कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि परिवार के “एकमात्र कमाने वाले” की हत्या के लिए आरोपी के प्रति “कोई नरमी” नहीं दिखाई जा सकती।

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