दिल्ली हाईकोर्ट ने वर्णमाला न बोल पाने वाले बच्चे को थप्पड़ मारने के आरोप में शिक्षक के खिलाफ 9 साल पुरानी एफआईआर खारिज की

एक महत्वपूर्ण फैसले में, दिल्ली हाईकोर्ट ने एक शिक्षक के खिलाफ नौ साल पहले दर्ज की गई प्राथमिकी (एफआईआर) को खारिज कर दिया है, जिस पर वर्णमाला न बोल पाने वाले साढ़े तीन साल के बच्चे को थप्पड़ मारने का आरोप है। न्यायमूर्ति अनूप कुमार मेंदीरत्ता ने पक्षों के बीच सौहार्दपूर्ण समझौते और कार्यवाही जारी रखने के उद्देश्य की कमी का हवाला देते हुए यह फैसला सुनाया।

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला 27 फरवरी, 2015 को शुरू हुआ, जब मधु विहार पुलिस स्टेशन में किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 23 के तहत एक एफआईआर (संख्या 0244/2015) दर्ज की गई थी, जिसमें बाद में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 323 और 506 को जोड़ा गया था। शिकायत ‘एस’ के रूप में पहचाने जाने वाले बच्चे की मां ने दर्ज कराई थी, जिसने आरोप लगाया था कि उसका बेटा ‘एक्स’ वेस्ट विनोद नगर में स्टेप फॉरवर्ड स्कूल से लौटा था और उसके चेहरे पर चोट के निशान थे। बच्चे के अनुसार, शिक्षिका सुमन विजय ने वर्णमाला न सुना पाने पर उसे थप्पड़ मारा था।

कानूनी कार्यवाही और जांच

मामले ने असामान्य मोड़ तब लिया जब घटना के पांच साल बाद तक बच्चे का बयान दर्ज नहीं किया गया। न्यायमूर्ति मेंदीरत्ता ने इस देरी की आलोचना करते हुए कहा:

“आश्चर्यजनक रूप से, चार्जशीट दाखिल करने के बाद विद्वान एमएम ने 09.01.2020 के आदेश के माध्यम से 5 साल के अंतराल के बाद इस तरह के विलंबित बयान के महत्व को महसूस किए बिना 27.02.2015 की घटना के संबंध में पीड़ित का बयान दर्ज करने का निर्देश दिया।”

अदालत ने यह भी बताया कि जांच एजेंसी ने यह निर्धारित करने के लिए बाल मनोवैज्ञानिक या परामर्शदाता की सहायता नहीं ली कि क्या उस उम्र का बच्चा घटना को सही ढंग से याद कर सकता है और उसका वर्णन कर सकता है।

मेडिकल जांच और आरोप

बच्चे की मेडिकल जांच में दोनों गालों पर मामूली चोट के निशान दर्ज किए गए। मां के बयान और इस मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आरोपपत्र दाखिल किया गया। हालांकि, अदालत ने पाया कि शिक्षक की ओर से नुकसान पहुंचाने का कोई मकसद नहीं था और उसने ऐसी किसी घटना से इनकार किया था।

समझौता और अदालत का फैसला

16 मार्च, 2024 को, दोनों पक्षों ने सौहार्दपूर्ण समझौता किया। याचिकाकर्ता (शिक्षक) और प्रतिवादी (बच्चे की मां) दोनों ने अदालत में इस समझौते की पुष्टि की और कहा कि यह बिना किसी दबाव या दबाव के किया गया था।

न्यायमूर्ति मेंदीरत्ता ने एफआईआर को रद्द करने का फैसला करते समय अपराध की प्रकृति और गंभीरता पर विचार करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा:

“हाईकोर्ट को इस बात की जांच करने से रोका नहीं गया है कि क्या इस तरह के अपराध को शामिल करने के लिए सामग्री मौजूद है या क्या पर्याप्त सबूत हैं जो साबित होने पर आरोपित अपराध के लिए आरोप साबित करने में मदद करेंगे।”

न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि कार्यवाही जारी रखने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा और यह न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। परिणामस्वरूप, एफआईआर और सभी संबंधित कार्यवाही रद्द कर दी गई।

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व्यापक निहितार्थ

मामले को खारिज करते हुए, न्यायालय ने स्कूलों में शारीरिक दंड के व्यापक मुद्दे को भी संबोधित किया। न्यायमूर्ति मेंदिरत्ता ने कहा:

“शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 17, किसी बच्चे को शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न पर पूर्ण प्रतिबंध लगाती है… किसी भी रूप में किसी बच्चे को शारीरिक दंड देना निंदनीय है।”

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