हाईकोर्ट ने मानहानि याचिका पर उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, संजय राउत को समन जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उनके बेटे आदित्य ठाकरे और राज्यसभा सांसद संजय राउत को सांसद राहुल रमेश शेवाले द्वारा उनके और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के खिलाफ कथित रूप से तुच्छ भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के लिए दायर मानहानि के मुकदमे पर तलब किया। गुट।

न्यायमूर्ति प्रतीक जालान ने मानहानि का मुकदमा स्वीकार किया और उद्धव, आदित्य और राउत को समन जारी किया।

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उच्च न्यायालय ने गूगल, ट्विटर, उद्धव, आदित्य और राउत को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कथित मानहानिकारक सामग्री को हटाने की मांग वाली याचिका पर 30 दिनों के भीतर अपने लिखित बयान दर्ज करने को कहा।

अदालत ने मामले की आगे की सुनवाई के लिए 17 अप्रैल की तारीख तय की है।

शेवाले का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव नायर और अरविंद वर्मा और वकील चिराग शाह और उत्सव त्रिवेदी ने किया।

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