मानहानि मामले में राजस्थान के पूर्व सीएम गहलोत की याचिका पर हाई कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री शेखावत से जवाब मांगा

दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से आपराधिक मानहानि शिकायत में उन्हें बुलाए जाने के खिलाफ राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा दायर अपील पर जवाब देने को कहा।

न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने मामले को 22 जनवरी, 2024 को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।

गहलोत ने शेखावत द्वारा दायर शिकायत में अपने समन के खिलाफ उनकी अपील को खारिज करने के सत्र अदालत के आदेश को चुनौती दी है।

सत्र अदालत ने कहा था कि अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किए गए समन में कोई तथ्यात्मक गलती, अवैधता या निष्कर्ष की अनुपयुक्तता नहीं थी।

शेखावत ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस, मीडिया रिपोर्ट और सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उन्हें राज्य में संजीवनी घोटाले से जोड़कर सार्वजनिक रूप से बदनाम किया।

READ ALSO  टीएमसी ने ईडी की छापेमारी के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख किया, चुनावी रणनीति से जुड़े दस्तावेज जब्त करने का आरोप

संजीवनी क्रेडिट सोसाइटी घोटाले में असामान्य रूप से उच्च रिटर्न के वादे के साथ हजारों निवेशकों से अनुमानित 900 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी शामिल है।

Related Articles

Latest Articles