अशनीर ग्रोवर और उनकी पत्नी ने भारतपे के साथ समझौता करने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट से एफआईआर खारिज करने का अनुरोध किया

हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट में एक घटनाक्रम में, फिनटेक दिग्गज भारतपे और इसके पूर्व सह-संस्थापक अशनीर ग्रोवर ने अपनी पत्नी माधुरी जैन ग्रोवर के साथ मिलकर 81 करोड़ रुपये के कथित धोखाधड़ी मामले में समझौता करने के बाद अपने कानूनी संघर्ष को समाप्त करने का प्रस्ताव दिया है।

न्यायमूर्ति चंद्र धारी सिंह को सोमवार को बताया गया कि दोनों पक्षों ने 30 सितंबर को हस्ताक्षरित एक सौहार्दपूर्ण समाधान पर पहुंच गए हैं और अब ग्रोवर और उनके परिवार के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। न्यायालय ने ग्रोवर के वकील को समझौते की शर्तों का पालन करने की पुष्टि करने वाला हलफनामा प्रस्तुत करने के लिए 8 अक्टूबर को अगली सुनवाई तक का समय दिया है।

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राज्य के अभियोजक को भी दो दिनों के भीतर मामले पर स्थिति रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है। इस निर्देश का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विवाद के समाधान में सभी कानूनी प्रक्रियाओं का सही ढंग से पालन किया जाए।

ग्रोवर परिवार का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता मोहित माथुर ने कहा कि भारतपे का संचालन करने वाली कंपनी रेसिलिएंट इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड और आरोपी पक्षों के बीच सभी मतभेद सुलझ गए हैं। कानूनी लड़ाई ग्रोवर, उनकी पत्नी और कई सहयोगियों के खिलाफ गंभीर आरोपों से उपजी है, जिसमें भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के अनुसार आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश के आरोप शामिल हैं।

विवाद तब शुरू हुआ जब भारतपे ने अशनीर ग्रोवर और उनके सहयोगियों पर 81.3 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी वाले लेनदेन करने का आरोप लगाया। इसमें गैर-मौजूद एचआर सलाहकारों को संदिग्ध भुगतान, आरोपी से जुड़े विक्रेताओं को अत्यधिक शुल्क और इनपुट टैक्स क्रेडिट से जुड़े धोखाधड़ी वाले लेनदेन शामिल थे। अन्य आरोपों में ट्रैवल एजेंसियों को गैरकानूनी भुगतान और नियंत्रण प्रमुख के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान माधुरी जैन ग्रोवर द्वारा जाली चालान का उपयोग शामिल था।

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2022 में फोरेंसिक ऑडिट के बाद माधुरी जैन ग्रोवर की बर्खास्तगी और उसी वर्ष मार्च में सीईओ के पद से अशनीर ग्रोवर के इस्तीफे के बाद से इस मामले में महत्वपूर्ण घटनाक्रम देखने को मिले हैं।

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