दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को हिट एंड रन मामले में पांच आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ा दी, जिसमें एक 20 वर्षीय महिला को एक कार के नीचे फंसकर मौत के घाट उतार दिया गया था।
पुलिस ने इस मामले में पांच आरोपियों दीपक खन्ना (26), अमित खन्ना (25), कृष्ण (27), मिथुन (26) और मनोज मित्तल को दो जनवरी को गिरफ्तार किया था।
मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अजय सिंह परिहार की लिंक अदालत ने आरोपियों को अदालत में पेश करने पर उनकी न्यायिक हिरासत 28 मार्च तक बढ़ा दी।
दो अन्य सह-अभियुक्तों आशुतोष भारद्वाज और अंकुश को पहले अदालत ने जमानत दे दी थी, जबकि आरोपी दीपक खन्ना की जमानत याचिका सत्र अदालत ने खारिज कर दी थी।
दिल्ली पुलिस ने हाल ही में मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) लागू की थी, जो शुरू में गैर इरादतन हत्या और सार्वजनिक रास्ते पर लापरवाही से गाड़ी चलाने के अपराधों के लिए दर्ज की गई थी।
अंजलि सिंह (20) की नए साल के शुरुआती घंटों में मौत हो गई थी जब उनके स्कूटर को एक कार ने टक्कर मार दी थी, जो उन्हें सुल्तानपुर से कंझावला तक 12 किलोमीटर से अधिक तक घसीटती चली गई।