वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान सिगरेट पीने पर दिल्ली कोर्ट ने याचिकाकर्ता को किया तलब

एक असामान्य घटना में, दिल्ली की एक अदालत ने वर्चुअल सुनवाई के दौरान सिगरेट पीने पर एक याचिकाकर्ता को तलब किया है। यह घटना बुधवार को हुई, जिसके बाद अदालत ने संबंधित व्यक्ति से यह स्पष्ट करने को कहा है कि उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों न की जाए।

जिला न्यायाधीश शिव कुमार ने आदेश जारी करते हुए याचिकाकर्ता सुशील कुमार को 29 मार्च 2025 को होने वाली अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया है। न्यायाधीश ने सुशील कुमार की हरकतों पर नाराज़गी जताते हुए कहा कि यह न्यायिक प्रक्रिया का अनादर और बाधा उत्पन्न करने वाला व्यवहार है।

अदालती आदेश के अनुसार, सुनवाई के दौरान सुशील कुमार को पहले मोबाइल पर बात करते हुए देखा गया, जिससे कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न हुआ। अदालत के निर्देश के बावजूद उन्होंने यह गतिविधि बंद नहीं की, जिसके कारण उन्हें वीडियो कॉल में म्यूट कर दिया गया।

हालांकि मामला तब और गंभीर हो गया जब वीडियो कांफ्रेंसिंग की निगरानी कर रहे एक कोर्ट स्टाफ सदस्य ने देखा कि आदेश लिखवाए जाने के दौरान सुशील कुमार कैमरे के सामने सिगरेट पी रहे थे। इस कृत्य को न्यायिक मर्यादा का गंभीर उल्लंघन माना गया, खासकर तब जब सुनवाई चल रही हो।

जब अदालत ने इस आचरण पर उनसे जवाब मांगा, तो सुशील कुमार ने माफ़ी मांगते हुए आश्वासन दिया कि भविष्य में ऐसा व्यवहार नहीं दोहराया जाएगा। इसके बावजूद, न्यायाधीश ने उन्हें औपचारिक नोटिस जारी कर विस्तृत स्पष्टीकरण देने के लिए तलब किया है।

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