दिल्ली कोर्ट ने 26/11 हमले के आरोपी तहव्वुर राणा की न्यायिक हिरासत 13 अगस्त तक बढ़ाई

दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को 2008 के मुंबई आतंकी हमलों के आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा की न्यायिक हिरासत 13 अगस्त तक बढ़ा दी।
विशेष न्यायाधीश चंदर जीत सिंह ने यह आदेश तब पारित किया जब राणा को उसकी पिछली हिरासत समाप्त होने के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अदालत में पेश किया गया।

राणा, जो पाकिस्तानी मूल के कनाडाई नागरिक हैं, 26/11 हमलों के मुख्य साजिशकर्ताओं में शामिल डेविड कोलमैन हेडली (उर्फ दाऊद गिलानी) का करीबी सहयोगी माना जाता है। हेडली, जो अमेरिकी नागरिक है, ने इन हमलों के लिए टारगेट की रेकी करने में अहम भूमिका निभाई थी।

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इस वर्ष की शुरुआत में राणा को अमेरिका से भारत प्रत्यर्पित किया गया था, जब 4 अप्रैल को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने उनकी प्रत्यर्पण के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी थी।

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26 नवंबर 2008 को हुए मुंबई आतंकी हमलों में 10 पाकिस्तानी आतंकवादियों ने छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, ताज महल और ओबेरॉय होटल्स तथा नरीमन हाउस यहूदी केंद्र सहित कई प्रमुख ठिकानों पर समन्वित हमले किए थे। करीब 60 घंटे तक चले इस आतंकवादी हमले में 166 लोगों की जान गई थी और 300 से अधिक घायल हुए थे।

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राणा का प्रत्यर्पण भारत के लिए 26/11 हमलों में शामिल सभी आरोपियों को न्याय के दायरे में लाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। उनकी हिरासत की अवधि बढ़ाए जाने से जांच के दौरान न्यायिक निगरानी बनी रहेगी।

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