शहर की एक अदालत ने गुरुवार को दिल्ली की आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में पांच आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने शरथ रेड्डी, अभिषेक बोइनपल्ली, विजय नायर, बिनॉय बाबू और समीर महेंद्रू को राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि उन्हें जमानत देने के लिए मंच तैयार नहीं किया गया था।
मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सीबीआई की प्राथमिकी से उपजा है।
दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आबकारी विभाग के अन्य अधिकारियों को सीबीआई और ईडी की एफआईआर में आरोपी के रूप में नामित किया गया था।