ईडी ने पीएफआई के खिलाफ मामले में पूरक आरोप पत्र दाखिल किया

प्रवर्तन निदेशालय ने कथित आतंकवादी गतिविधियों से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक आरोपी के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर किया है, जिसमें प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) भी शामिल है।

सैयद मोहम्मद कासिम इब्राहिम, जो वर्तमान में न्यायिक हिरासत में है, के खिलाफ 20 अक्टूबर को आरोप पत्र दायर किया गया था।

ईडी ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सचिन गुप्ता के समक्ष अभियोजन शिकायत (एजेंसी के आरोप पत्र के बराबर) दायर की, जिन्होंने मामले पर विचार के लिए 26 अक्टूबर की तारीख तय की।

Video thumbnail

ईडी के विशेष लोक अभियोजक एन के मट्टा ने वकील मोहम्मद फैजान खान के साथ अदालत को बताया कि मामले में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं।

READ ALSO  क्या हाई कोर्ट धारा 482 CrpC के तहत SC/ST Act के मुक़दमे को रद्द कर सकता है? जानिए सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

यह मामला कई वर्षों में 120 करोड़ रुपये की कथित लॉन्ड्रिंग से संबंधित है।

पीएफआई को आतंकवादी गतिविधियों और आईएसआईएस जैसे वैश्विक आतंकवादी संगठनों के साथ कथित संबंधों को लेकर पिछले साल सितंबर में केंद्र द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था।

ईडी ने कड़े गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत दंडनीय कथित आतंकवाद-संबंधी गतिविधियों के लिए एनआईए द्वारा दर्ज की गई एफआईआर पर मामला दर्ज किया था।

Also Read

READ ALSO  ज्ञानवापी मस्जिद में पुरातत्व विभाग की जांच पर रोक लगाने की मांग, इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती

ईडी ने आरोप लगाया था कि आरोपियों और संगठन से जुड़े अन्य सदस्यों ने दान, हवाला, बैंकिंग चैनलों आदि के माध्यम से धन एकत्र किया, जिसका उपयोग गैरकानूनी गतिविधियों और विभिन्न अपराधों को अंजाम देने के लिए किया जा रहा था।

मनी लॉन्ड्रिंग रोधी एजेंसी ने आरोप लगाया कि उसकी जांच में पाया गया कि फर्जी नकद दान और बैंक हस्तांतरण किए गए थे। ईडी ने दावा किया कि पीएफआई के पदाधिकारियों द्वारा वर्षों से रची गई साजिश के तहत एक गुप्त चैनल के माध्यम से विदेशों से भारत में धन हस्तांतरित करने का भी आरोप लगाया गया था।

READ ALSO  इलाहाबाद HC ने मेन्स परीक्षा के लिए पीसीएस अभ्यर्थी को अंतरिम राहत दी
Ad 20- WhatsApp Banner

Related Articles

Latest Articles