जश्न में फायरिंग: दिल्ली की अदालत ने बिहार के पूर्व विधायक राजू सिंह, अन्य के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया

दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को यहां एक फार्महाउस में नए साल की पूर्व संध्या पार्टी के दौरान जश्न में गोलीबारी के मामले में बिहार के पूर्व विधायक राजू सिंह, उनकी पत्नी और दो अन्य के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया, जिसमें एक महिला की मौत हो गई।

“नए साल की पार्टी में आरोपी राजू सिंह द्वारा अपनी लाइसेंसी पिस्तौल से फायरिंग करने का कृत्य यह दर्शाता है कि उसे इस बात की जानकारी थी कि भीड़ भरी पार्टी में फायरिंग करने से किसी व्यक्ति की मौत हो सकती है। इसलिए, आरोपी राजू सिंह पर प्रथम दृष्टया मामला बनता है। आईपीसी की धारा 304 (भाग II) और शस्त्र अधिनियम की धारा 30 के तहत, “विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने कहा।

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न्यायाधीश ने राजू सिंह की पत्नी रानू सिंह और उनके सहयोगियों रामेंद्र सिंह और राणा राजेश सिंह के खिलाफ सबूत नष्ट करने के आरोप तय करने का भी आदेश दिया.

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उन्होंने कहा कि रामेंद्र सिंह और राणा राजेश सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 201 (साक्ष्य को नष्ट करना) और 34 (सामान्य इरादा) के तहत और रेनू सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 201 के तहत आरोप तय करने के लिए रिकॉर्ड पर प्रथम दृष्टया सामग्री थी।

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राजनेता की ओर से पेश वकील नितेश राणा ने आरोप तय करने का विरोध करते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष के पास उनके खिलाफ मामला बनाने के लिए सबूतों का अभाव है।

जश्न में गोलीबारी की घटना 31 दिसंबर, 2018 को राजनेता के फार्महाउस पर हुई थी।

आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और शस्त्र अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया।

गोली लगने से पीड़ित की मौत के बाद पुलिस ने बाद में एफआईआर में आईपीसी की धारा 302 (हत्या) जोड़ दी, जिसमें अधिकतम मौत की सजा का प्रावधान है।

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