दिल्ली कोर्ट ने 26/11 हमले के आरोपी तहव्वुर राणा की आवाज़ और हस्तलिपि के नमूने लेने की अनुमति दी

दिल्ली की एक विशेष अदालत ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को 2008 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा की आवाज़ और हस्तलिपि के नमूने लेने की अनुमति दे दी है। यह जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आई है।

विशेष एनआईए न्यायाधीश चंदर जीत सिंह ने यह आदेश 30 अप्रैल को एजेंसी द्वारा दायर एक याचिका पर पारित किया। इससे पहले, 28 अप्रैल को अदालत ने राणा की हिरासत 12 दिनों के लिए बढ़ा दी थी।

तहव्वुर राणा, 26/11 हमले के मुख्य साजिशकर्ता डेविड कोलमैन हेडली उर्फ दाऊद गिलानी का करीबी सहयोगी है। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने 4 अप्रैल को राणा की प्रत्यर्पण के खिलाफ पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उसे भारत लाया गया।

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पाकिस्तानी मूल के कनाडाई नागरिक राणा पर आरोप है कि उसने लश्कर-ए-तैयबा की गतिविधियों को हेडली के जरिए समर्थन और सहयोग प्रदान किया था।

गौरतलब है कि 26 नवंबर 2008 को 10 पाकिस्तानी आतंकियों ने समुद्री मार्ग से भारत में प्रवेश कर मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, ताज होटल, ओबेरॉय ट्राइडेंट और यहूदी केंद्र नरीमन हाउस सहित कई जगहों पर समन्वित हमले किए थे। लगभग 60 घंटे तक चले इस हमले में 166 लोगों की जान गई थी और सैकड़ों घायल हुए थे।

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एनआईए को उम्मीद है कि राणा की आवाज़ और हस्तलिपि के नमूने हमले की साजिश और आरोपियों के बीच संवाद को प्रमाणित करने में मददगार साबित होंगे।

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