अनुकंपा नियुक्ति मामलों में सास का बहू से भरण-पोषण पाने का अधिकार: हाईकोर्ट

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय में कहा है कि सास अपनी बहू से भरण-पोषण पाने की हकदार है, बशर्ते कि बहू अपने पति की मृत्यु के बाद अनुकंपा के आधार पर नौकरी पर रखी गई हो। यह निर्णय अनुकंपा नियुक्ति से जुड़ी व्यापक जिम्मेदारियों को रेखांकित करता है, जो केवल नौकरी से आगे बढ़कर पारिवारिक दायित्वों को भी शामिल करती है।

इस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति हरप्रीत सिंह बराड़ ने बहू द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त करने के लिए मृतक के परिवार के सदस्यों के प्रति नैतिक और नैतिक कर्तव्यों को बनाए रखना आवश्यक है। विवाद का मूल एक याचिकाकर्ता से जुड़ा था, जिसे 2005 में अपने पति की मृत्यु के बाद कपूरथला में रेल कोच फैक्ट्री में जूनियर क्लर्क के रूप में नियुक्त किया गया था। अपनी नियुक्ति की शुरुआत में, उसने अपने दिवंगत पति के आश्रितों का समर्थन करने के लिए एक हलफनामे के माध्यम से प्रतिबद्धता जताई थी।

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न्यायमूर्ति बरार ने टिप्पणी की, “कोई व्यक्ति अनुकंपा नियुक्ति के लाभों को स्वीकार नहीं कर सकता, जबकि उससे जुड़ी जिम्मेदारियों से बच रहा हो।” उन्होंने बताया कि 80,000 रुपये की मासिक आय के साथ, याचिकाकर्ता अपनी सास के भरण-पोषण के लिए हर महीने 10,000 रुपये देने में सक्षम है।

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हालांकि दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 124, जिसे अब बीएनएसएस में धारा 144 के रूप में पुनः नामित किया गया है, स्पष्ट रूप से बहू को अपने ससुराल वालों का भरण-पोषण करने के लिए बाध्य नहीं करती है, न्यायमूर्ति बरार ने कानून की व्यापक व्याख्या की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य प्रत्येक मामले के संदर्भ और परिस्थितियों के प्रति संवेदनशील व्याख्याओं के माध्यम से अभाव को रोकना और न्याय को बनाए रखना है।

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न्यायमूर्ति बरार ने स्पष्ट किया, “न्याय को जवाबदेही और निष्पक्षता को संतुलित करते हुए योग्य व्यक्ति की सेवा करनी चाहिए। यदि प्रत्येक मामले को परिभाषित करने वाली बारीकियों और संदर्भों को अनदेखा करते हुए सख्त यांत्रिक तरीके से व्याख्या की जाती है, तो न्याय का सार ही कमजोर हो जाएगा।”

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