आपराधिक पक्ष मामलों में पेश होने वाले वकील अधिकार के रूप में शस्त्र लाइसेंस का दावा नहीं कर सकते: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि आपराधिक पक्ष के मुवक्किलों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील, चाहे वे अभियुक्त हों या अभियोजन पक्ष, शस्त्र लाइसेंस रखने के विशेषाधिकार का दावा नहीं कर सकते।

अदालत ने कहा कि यह संभावित रूप से ऐसे लाइसेंसों के अंधाधुंध जारी करने का कारण बन सकता है।

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने यह कहते हुए फैसला सुनाया कि एक आरोपी व्यक्ति के उनके प्रतिनिधित्व के आधार पर केवल एक वकील द्वारा किया गया आवेदन हथियार लाइसेंस देने के लिए पर्याप्त नहीं होगा।

अदालत के अनुसार, शस्त्र लाइसेंस, शस्त्र अधिनियम, 1959 द्वारा शासित होता है और प्रत्येक मामले में विशिष्ट परिस्थितियों के आधार पर लाइसेंसिंग प्राधिकरण के पास इसे जारी करने का विवेकाधिकार होता है।

लाइसेंसिंग अथॉरिटी को लाइसेंस देने से पहले शस्त्र लाइसेंस के लिए आवेदन करने के कारणों और कथित खतरे के स्तर का आकलन करना चाहिए।

अदालत ने यह फैसला वकील शिव कुमार द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई के बाद दिया, जिन्होंने शस्त्र अधिनियम, 1959 के तहत शस्त्र लाइसेंस के लिए आवेदन दायर किया था।

याचिका ने 30 नवंबर, 2022 को उपराज्यपाल द्वारा आवेदन की अस्वीकृति का विरोध किया। अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि लाइसेंस से इनकार करना उचित था और याचिकाकर्ता के अनुरोध को अपर्याप्त माना।

इसके अलावा, अदालत ने कहा की याचिकाकर्ता को राज्य की कथित कमजोरी के कारण आग्नेयास्त्र रखने की अनुमति देने से ऐसा करने के अधिकार की मान्यता प्राप्त होगी, जिसके परिणामस्वरूप बेलगाम हथियार लाइसेंस जारी किए जा सकते हैं और और अन्य नागरिकों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो सकता है।

नतीजतन, लाइसेंसिंग प्राधिकरण को शस्त्र लाइसेंस आवेदन को अनुमति या अस्वीकार करते समय इन कारकों पर विचार करना होगा।

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