ग्रेच्युटी जब्त करने के लिए आपराधिक दोषसिद्धि आवश्यक नहीं: सुप्रीम कोर्ट

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा है कि नैतिक अधमता से जुड़े कदाचार के लिए किसी कर्मचारी की ग्रेच्युटी जब्त की जा सकती है, इसके लिए आपराधिक दोषसिद्धि की आवश्यकता नहीं है। यह निर्णय न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन ने सिविल अपील संख्या 2608/2025 (वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड बनाम मनोहर गोविंदा फुलजेले) के साथ-साथ महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम (एमएसआरटीसी) से संबंधित सिविल अपील संख्या 2609 और 2610/2025 में सुनाया।

मामले की पृष्ठभूमि

यह अपीलें ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के तहत ग्रेच्युटी जब्त करने के विवादों से उत्पन्न हुई थीं। मुख्य मुद्दा यह था कि क्या नियोक्ता किसी कर्मचारी को नैतिक अधमता से जुड़े कदाचार के लिए बर्खास्त किए जाने पर ग्रेच्युटी जब्त कर सकता है, भले ही उस पर कोई आपराधिक दोषसिद्धि न भी हो।

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वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड के मामले में, प्रतिवादी मनोहर गोविंदा फुलजेले को नियुक्ति के समय फर्जी जन्मतिथि प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करते हुए पाया गया। MSRTC के मामलों में, बर्खास्त कर्मचारी बस कंडक्टर थे, जिन पर एकत्रित किराए का दुरुपयोग करने का आरोप था। संबंधित नियोक्ताओं ने ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम की धारा 4(6) का हवाला दिया, जो नैतिक अधमता से जुड़े अपराध के रूप में कदाचार के मामलों में ग्रेच्युटी जब्त करने की अनुमति देता है।

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महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दे

अदालत के समक्ष प्रमुख कानूनी प्रश्न थे:

क्या ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम की धारा 4(6)(बी)(ii) के तहत ग्रेच्युटी जब्त करने के लिए आपराधिक सजा की आवश्यकता होती है।

क्या विभागीय जांच में नियोक्ता द्वारा कदाचार का निर्धारण जब्ती को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त है।

वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड का प्रतिनिधित्व करते हुए, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया कि गलत जन्म प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के धोखाधड़ीपूर्ण कृत्य ने कर्मचारी की नियुक्ति की वैधता को सीधे प्रभावित किया। एमएसआरटीसी की वकील सुश्री मयूरी रघुवंशी ने तर्क दिया कि किराए में हेराफेरी नैतिक अधमता का मामला है।

दूसरी ओर, फुलजेले का प्रतिनिधित्व करने वाले श्री शिवाजी एम. जाधव ने तर्क दिया कि उनके मुवक्किल ने दो दशकों से अधिक समय तक सेवा की है और उन्हें रोजगार के समय कथित कृत्य के लिए उनकी ग्रेच्युटी से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। नोटिस दिए जाने के बावजूद एमएसआरटीसी प्रतिवादियों की ओर से कोई वकील पेश नहीं हुआ।

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां

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कोर्ट ने सी.जी. अजय बाबू (2018) 9 एससीसी 529 में दिए गए तर्क को खारिज कर दिया, जिसमें सुझाव दिया गया था कि ग्रेच्युटी जब्त करने के लिए कानून की अदालत में दोषसिद्धि की आवश्यकता होती है। पीठ ने कहा:

“कानून की आवश्यकता नैतिक अधमता से जुड़े कृत्यों के कदाचार का सबूत नहीं है, बल्कि कृत्य नैतिक अधमता से जुड़ा अपराध होना चाहिए और ऐसे अपराध को विधिवत स्थापित किया जाना चाहिए।”

कोर्ट ने तर्क दिया कि जब्ती के लिए आपराधिक दोषसिद्धि कोई शर्त नहीं है। अनुशासनात्मक प्राधिकारी का यह निष्कर्ष कि कदाचार नैतिक अधमता से जुड़ा अपराध है, पर्याप्त था।

“सामान्य खंड अधिनियम में परिभाषित ‘अपराध’ का अर्थ है ‘किसी भी कानून द्वारा दंडनीय कोई भी कार्य या चूक’ और इसके लिए दोषसिद्धि की आवश्यकता नहीं होती; जो निश्चित रूप से केवल आपराधिक कार्यवाही में प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर ही हो सकती है।”

न्यायालय का निर्णय

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वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड में, न्यायालय ने ग्रेच्युटी की पूर्ण जब्ती को बरकरार रखा, यह तर्क देते हुए कि यदि वास्तविक जन्म तिथि का खुलासा किया जाता तो प्रतिवादी को नियुक्त नहीं किया जाता। न्यायालय ने देवेंद्र कुमार बनाम उत्तरांचल राज्य (2013) 9 एससीसी 363 का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि रोजगार प्राप्त करने में महत्वपूर्ण जानकारी को छिपाना नैतिक अधमता का कार्य है।

एमएसआरटीसी मामलों में, न्यायालय ने स्वीकार किया कि किराए का दुरुपयोग नैतिक अधमता से जुड़ा कदाचार है। हालांकि, यह देखते हुए कि राशि न्यूनतम थी, न्यायालय ने जब्ती को संशोधित कर दिया तथा नियोक्ता को निर्देश दिया कि वह संपूर्ण राशि के बजाय केवल 25% ग्रेच्युटी जब्त करे।

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