एमपी-एमएलए कोर्ट ने 2008 में पुलिस स्टेशन के बाहर सड़क जाम करने के मामले में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की सजा बरकरार रखी है। विशेष लोक अभियोजक मोहन लाल विश्नोई ने पुष्टि की कि कोर्ट ने खान की दो साल की कैद और उन पर लगाए गए 3,000 रुपये के जुर्माने के खिलाफ अपील खारिज कर दी है।
यह मामला 2008 में हुई एक घटना से शुरू हुआ था, जब उत्तर प्रदेश में तत्कालीन कैबिनेट मंत्री आजम खान ने अपने बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ छजलैट पुलिस स्टेशन के बाहर कथित तौर पर सड़क जाम कर दी थी। इस कृत्य के कारण विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराया, जिसे विधायकों से जुड़े मामलों को संभालने के लिए नामित किया गया है।
आजम खान इस मामले में फिलहाल सीतापुर जेल में सजा काट रहे हैं। उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की अपील अभी भी अन्य न्यायिक मंचों पर विचाराधीन है।