यदि भर्ती प्राधिकरण उम्मीदवार की योग्यता स्वीकार करता है तो न्यायालय को नियुक्तियों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

एक महत्वपूर्ण निर्णय में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पुनः पुष्टि की है कि जब भर्ती प्राधिकरण ने चयनित उम्मीदवारों की योग्यता स्वीकार कर ली है तो न्यायालयों को नियुक्तियों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। न्यायमूर्ति पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने साजिद खान बनाम एल रहमतुल्लाह एवं अन्य (सिविल अपील संख्या 17308/2017) के मामले में निर्णय सुनाया, जिसमें अपीलों को स्वीकार किया गया और हाईकोर्ट के निर्णय को रद्द कर दिया गया।

मामले की पृष्ठभूमि

यह विवाद केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, विद्युत विभाग द्वारा जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल) के पद के लिए आयोजित भर्ती प्रक्रिया से उत्पन्न हुआ, जो कि ग्रुप ‘सी’ का पद है। पद के लिए विज्ञापन में उम्मीदवारों के पास निम्न में से कोई एक होना आवश्यक था:

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किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री, या

संबंधित क्षेत्रों में दो वर्ष के अनुभव के साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा।

अपीलकर्ता, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डिप्लोमा धारक, अधिकारियों द्वारा आयोजित भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से चुने गए थे। हालांकि, प्रतिवादी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा धारक, जिनका चयन नहीं हुआ, ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) के समक्ष अपनी नियुक्तियों को चुनौती दी।

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शामिल कानूनी मुद्दे

अदालत के समक्ष मुख्य प्रश्न यह था कि क्या भर्ती नियमों के अनुसार इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डिप्लोमा को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा के बराबर माना जा सकता है। प्रतिवादियों ने तर्क दिया कि अपीलकर्ताओं की योग्यता विज्ञापन में स्पष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं थी।

केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) ने प्रतिवादियों के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया कि अघोषित योग्यता को स्वीकार्य नहीं माना जा सकता। केरल हाईकोर्ट ने इस निर्णय को बरकरार रखा, और प्रशासन को केवल उन उम्मीदवारों को शामिल करके चयन सूची को फिर से तैयार करने का निर्देश दिया जो विज्ञापन में बताई गई सटीक योग्यताओं को पूरा करते थे।

सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियाँ और निर्णय

हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि जब भर्ती करने वाले अधिकारी ने उम्मीदवारों की योग्यता स्वीकार कर ली हो, तो अदालतों को नियुक्तियों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। न्यायालय ने आनंद यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2021), मुकुल कुमार त्यागी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2020) और महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग बनाम संदीप श्रीराम वराडे (2019) सहित कई मिसालों का हवाला देते हुए इस बात की पुष्टि की कि नियोक्ता ही आवश्यक योग्यताओं का सबसे अच्छा न्यायाधीश है।

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न्यायालय ने तकनीकी शिक्षा निदेशालय, केरल द्वारा 2003 में जारी स्पष्टीकरण पर प्रकाश डाला, जिसमें पहले से ही विचाराधीन दो डिप्लोमा की समानता को मान्यता दी गई थी। इसमें कहा गया:

“भर्ती प्राधिकारी ने विज्ञापन में उल्लिखित योग्यताओं को पूरा करने का निर्णय लेने से पहले उनकी जांच की है। प्रतिवादियों का यह मामला नहीं है कि प्राधिकारी ने अपीलकर्ताओं के डिप्लोमा की जांच करने में अपना दिमाग नहीं लगाया है।”

निर्णय में आगे कहा गया कि समानता निर्धारित करना नियोक्ता का विशेषाधिकार है और न्यायालयों को प्रशासनिक निर्णयों में हस्तक्षेप करने में न्यायिक संयम बरतना चाहिए, जब तक कि कोई स्पष्ट अवैधता या मनमानी न हो।

न्यायालय ने यूनियन ऑफ इंडिया बनाम उजैर इमरान (2023) का भी संदर्भ दिया, जहां उसने कहा:

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“सामान्य तौर पर, दो योग्यताओं की समानता निर्धारित करना न्यायालय का कार्य नहीं है। यह पूरी तरह से नियोक्ता का विशेषाधिकार है कि वह तय करे कि कोई उम्मीदवार निर्धारित नियमों के अनुसार योग्य है या नहीं।”

निर्णय से मुख्य निष्कर्ष

योग्यता समानता निर्धारित करने की प्राथमिक जिम्मेदारी भर्ती प्राधिकारियों की है।

न्यायालय को नियुक्तियों में हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए, जब तक कि कोई स्पष्ट अवैधता न हो।

लक्षद्वीप प्रशासन ने भर्ती प्रक्रिया शुरू करने से पहले योग्यता की समतुल्यता पर स्पष्टीकरण मांगा था और उसे प्राप्त भी कर लिया है।

चयनित उम्मीदवारों को केवल उनके डिप्लोमा प्रमाणपत्रों में अलग-अलग नामावली के आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता।

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