शत्रु संपत्ति मामले में आजम खान की पत्नी और बेटे को कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की पत्नी डॉ. तजीन फातिमा और उनके बेटे अदीब आजम खान को शत्रु संपत्ति से जुड़े रिकॉर्ड नष्ट करने के मामले में बुधवार को एक विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी। यह फैसला आजम खान के दूसरे बेटे अब्दुल्ला आजम को भी एक अलग संपत्ति से जुड़े मामले में अंतरिम जमानत दिए जाने के एक दिन बाद आया है।

आरोपियों के कोर्ट के समक्ष आत्मसमर्पण करने के बाद विशेष कोर्ट मजिस्ट्रेट शोभित बंसल ने अंतरिम राहत दी। आवेदकों का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता जुबैर अहमद खान ने कहा, “यह 2020 का मामला था जिसमें शत्रु संपत्ति से जुड़े रिकॉर्ड रूम में रिकॉर्ड नष्ट करने के आरोप थे। आज डॉ. तजीन फातिमा और अदीब आजम खान ने कोर्ट के समक्ष आत्मसमर्पण किया और दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी।”

READ ALSO  अधिकांश माता-पिता अपने बेटे की मौत के लिए बहू को दोषी ठहराते हैं- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विधवा पत्नी को अनुकंपा नियुक्ति देने कि अनुमति दी

यह मामला आजम खान परिवार द्वारा सामना की जा रही कानूनी लड़ाइयों की लंबी सूची में शामिल हो गया है। अक्टूबर 2023 से हरदोई जेल में बंद अब्दुल्ला आज़म को हाल ही में 10 फरवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत मिली है। शत्रु संपत्ति मामले में ज़मानत अब्दुल्ला के लिए एकमात्र बाधा थी, जिन्हें पहले 2008 की घटना में एक सरकारी कर्मचारी पर गलत तरीके से रोक लगाने और हमला करने के लिए 2023 में दोषी ठहराया गया था।

Play button

परिवार के मुखिया आज़म खान कई आपराधिक मामलों का सामना करते हुए सीतापुर जेल में बंद हैं। उनके राजनीतिक करियर को तब बड़ा झटका लगा जब 2019 में भड़काऊ भाषण के एक मामले में तीन साल की जेल की सज़ा मिलने के बाद उन्हें 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया। इसके बावजूद, आजम खान ने 2022 के चुनावों में रिकॉर्ड दसवीं बार रामपुर सदर विधानसभा सीट जीतकर चुनावी इतिहास रच दिया था, इससे पहले कि वह 2019 में जीती अपनी रामपुर संसदीय सीट से इस्तीफा दे दें।

READ ALSO  धारा 166 एमवी एक्ट: खड़े वाहन से दुर्घटना होने पर भी मुआवज़ा दिया जा सकता है: उड़ीसा हाईकोर्ट

अब्दुल्ला आजम को राज्य विधानसभा से भी अयोग्य ठहराया जा सकता है, जब मुरादाबाद की एक अदालत ने उन्हें 2023 में दो साल की जेल की सजा सुनाई थी। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA), 1951 के अनुसार, दो या अधिक साल की कैद की सजा पाने वाला व्यक्ति दोषसिद्धि की तारीख से सार्वजनिक पद धारण करने के लिए अयोग्य हो जाता है और सजा पूरी करने के बाद छह अतिरिक्त वर्षों के लिए अयोग्य रहता है।

READ ALSO  छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सरकारी अस्पतालों में बिस्तरों और वेंटीलेटरों की कमी के कारण मृत जन्मों की अधिक संख्या पर स्वत: संज्ञान लिया
Ad 20- WhatsApp Banner

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles