दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को तीन साल के लिए “साधारण पासपोर्ट” जारी करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) दे दिया।
गांधी ने एक सांसद के रूप में अपनी अयोग्यता पर अपने राजनयिक पासपोर्ट को सरेंडर करने के बाद अदालत का रुख किया था।
न्यायाधीश ने गांधी के वकील से कहा, “मैं आंशिक रूप से आपके आवेदन की अनुमति दे रहा हूं। 10 साल के लिए नहीं बल्कि तीन साल के लिए।”
पूर्व कांग्रेस प्रमुख नेशनल हेराल्ड मामले में एक आरोपी हैं जिसमें भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी शिकायतकर्ता हैं।