एक महत्वपूर्ण निर्णय में, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस सिद्धांत की पुष्टि की कि दोषसिद्धि केवल “अंतिम बार देखे जाने” के सिद्धांत पर निर्भर नहीं हो सकती, तथा उचित संदेह से परे दोषसिद्धि स्थापित करने के लिए परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की एक मजबूत श्रृंखला की आवश्यकता पर बल दिया। न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति विकास बुधवार की खंडपीठ ने 3 दिसंबर, 2024 को यह निर्णय सुनाया, जिसमें नाबालिग के कथित अपहरण, यौन उत्पीड़न और हत्या से जुड़े 2018 के मामले में साजिद को बरी करने को चुनौती देने वाली अपीलों को खारिज कर दिया गया।
मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला 22 मई, 2018 को गाजियाबाद में एक 12 वर्षीय लड़की के लापता होने से उत्पन्न हुआ था। उसके पिता शेर अली ने तीन दिन बाद एक प्राथमिकी दर्ज की, जब व्यापक खोज के बाद भी उसका पता नहीं चल पाया। एक महीने से अधिक समय बाद, आरोपी साजिद के कबूलनामे के आधार पर कंकाल के अवशेष बरामद किए गए, जिसके बारे में संदेह है कि वह पीड़िता का है। मार्च 2022 में ट्रायल कोर्ट ने अपर्याप्त साक्ष्य के कारण साजिद को बरी कर दिया, जिसके बाद उत्तर प्रदेश राज्य (सरकारी अपील संख्या 728/2024) और पीड़िता के पिता शेर अली ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 372 के तहत अपील दायर की।
अभियोजन पक्ष के दावे
अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि पीड़िता के साथ आखिरी बार साजिद को ही देखा गया था, जिसकी पुष्टि दो प्रमुख गवाहों, मुद्दशिर (पीडब्लू-2) और जुनैद (पीडब्लू-3) ने की। इसने दावा किया कि कंकाल के अवशेष, कपड़े और बालों की बरामदगी से अपराध का संबंध साजिद से जुड़ा है। अभियोजन पक्ष ने इस बात पर भी जोर दिया कि आरोपी के कबूलनामे और पीड़िता के परिवार द्वारा सामान की पहचान से अपराध की पुष्टि होती है।
अदालत की टिप्पणियां
हाई कोर्ट ने साक्ष्यों का गंभीरता से विश्लेषण किया और अभियोजन पक्ष के कथन में महत्वपूर्ण अंतराल और विरोधाभासों को उजागर किया। इसने नोट किया कि पीड़ित के लापता होने और अवशेषों की बरामदगी के बीच का समय अंतराल – लगभग दो महीने – “अंतिम बार देखा गया” सिद्धांत की विश्वसनीयता को कम करता है। अदालत ने आगे कहा कि:
1. गवाहों की गवाही में असंगतता: पीडब्लू-2 और पीडब्लू-3 ने पीड़ित और आरोपी को एक साथ कब देखा, इस बारे में परस्पर विरोधी विवरण दिए।
2. फोरेंसिक निश्चितता का अभाव: डीएनए परिणाम अनिर्णायक थे, और पहचान के लिए कपड़ों और बालों पर निर्भरता यह स्थापित करने के लिए अपर्याप्त थी कि कंकाल के अवशेष पीड़ित के थे।
3. संदिग्ध पुनर्प्राप्ति प्रक्रिया: जांच अधिकारी अवशेषों की खोज और पहचान के विस्तृत रिकॉर्ड प्रदान करने में विफल रहा, जिससे सबूतों की विश्वसनीयता पर सवाल उठे।
कानूनी मिसालों का हवाला देते हुए, अदालत ने दोहराया कि “बिना किसी पुष्ट सबूत के केवल ‘अंतिम बार देखा गया’ सिद्धांत पर दोषसिद्धि नहीं हो सकती।” इसने आगे जोर दिया कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत परिस्थितिजन्य साक्ष्य आरोपी को अपराध से जोड़ने वाली एक पूरी और अटूट श्रृंखला बनाने में विफल रहे।
इस निर्णय ने आपराधिक मुकदमों को नियंत्रित करने वाले कई सिद्धांतों को पुष्ट किया, विशेष रूप से परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित मामलों में:
– परिस्थितियों की श्रृंखला पूरी होनी चाहिए और अभियुक्त के अपराध को छोड़कर अन्य सभी परिकल्पनाओं को बाहर रखा जाना चाहिए।
– “अंतिम बार देखा गया” सिद्धांत, महत्वपूर्ण होते हुए भी, अन्य साक्ष्यों के माध्यम से मजबूत पुष्टि की आवश्यकता है।
– न्यायालयों को बरी किए जाने के फैसले को पलटते समय सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि ऐसे मामलों में निर्दोषता की धारणा दोगुनी हो जाती है।
निर्णय
हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा, इस बात पर सहमति जताते हुए कि साजिद के अपराध को उचित संदेह से परे साबित करने के लिए सबूत अपर्याप्त थे। पीठ ने निष्कर्ष निकाला, “केवल ‘अंतिम बार एक साथ देखे जाने’ के आधार पर, अभियुक्त को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है जब अभियोजन पक्ष अभियुक्त और अपराध के बीच निर्णायक संबंध प्रदान करने में विफल रहता है।”
उत्तर प्रदेश राज्य और शिकायतकर्ता की अपीलों को खारिज कर दिया गया, और ट्रायल कोर्ट द्वारा साजिद को बरी किए जाने के फैसले की पुष्टि की गई।