सहमति से बने संबंधों को पूर्वव्यापी प्रभाव से रेप नहीं कहा जा सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टूटे रिश्ते से जुड़े रेप केस को किया रद्द

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शादी का झूठा वादा कर रेप करने के आरोप से जुड़ी एक चार्जशीट और आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया। जस्टिस अवनीश सक्सेना की पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सहमति वाले वयस्कों के बीच लंबे समय तक रहे शारीरिक संबंधों को केवल इसलिए रेप का नाम नहीं दिया जा सकता क्योंकि यह रिश्ता शादी तक नहीं पहुंच सका। कोर्ट ने माना कि इस मामले में आपराधिक कार्यवाही जारी रखना कानूनी प्रक्रिया का स्पष्ट दुरुपयोग होगा।

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला 3 दिसंबर 2024 को पुलिस स्टेशन कोतवाली, जिला रामपुर में पीड़िता द्वारा आवेदक (अजय सैनी), उसके पिता और भाई के खिलाफ दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) से जुड़ा है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, 2019 में जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी (GNM) कोर्स पूरा करने के बाद पीड़िता नौकरी की तलाश के दौरान आवेदक के संपर्क में आई थी।

पीड़िता का आरोप था कि आवेदक ने मुरादाबाद में नौकरी दिलाने का लालच दिया, उसे एक होटल के कमरे में ले गया और कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया। उसका दावा है कि बेहोशी की हालत में आवेदक ने उसके साथ रेप किया और जब उसे होश आया तथा उसने विरोध किया, तो आवेदक ने शादी का आश्वासन दिया। एफआईआर में कहा गया कि आवेदक ने शादी का झूठा वादा कर चार साल तक लगातार रेप किया। यह एफआईआर तब दर्ज कराई गई जब पीड़िता को पता चला कि आवेदक की सगाई किसी और से हो गई है, और जब वह तथा उसका परिवार आवेदक के घर गए तो कथित तौर पर आवेदक के पिता और भाई ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया और धमकी दी। बाद में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376, 328, 504, 506 और 323 के तहत चार्जशीट दायर की गई थी।

पक्षों की दलीलें

आवेदक की ओर से: आरोपी-आवेदक के वकील श्री विनोद सिंह ने दलील दी कि यह रिश्ता टूटने के कारण दर्ज कराया गया एक झूठा और निराधार मामला है, जिसमें एफआईआर दर्ज कराने में चार साल की देरी की गई है। बचाव पक्ष ने बताया कि नशीला पदार्थ देने के स्थान और तरीके को लेकर पीड़िता के बयानों में लगातार विरोधाभास है—एफआईआर, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 180 के तहत दिए गए बयान और मजिस्ट्रेट के समक्ष CrPC की धारा 164 के तहत दिए गए बयानों में अलग-अलग बातें कही गई हैं। वकील ने तर्क दिया कि मूल मुद्दा किसी अन्य महिला के साथ आवेदक की शादी तय होने के बाद रिश्ते में आई खटास है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के समाधान बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले के फैसले पर भी जोर दिया।

राज्य और पीड़िता की ओर से: अपर शासकीय अधिवक्ता (A.G.A.) और पीड़िता के वकील श्री सुरेंद्र नाथ त्रिपाठी ने तर्क दिया कि आवेदक ने मुरादाबाद की 2019 की घटना के बाद से चार साल तक पीड़िता का शोषण किया। उनका तर्क था कि शादी का वादा शुरुआत से ही झूठा था और जांच अधिकारी को आवेदक तथा उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने के लिए पर्याप्त सबूत मिले थे।

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कोर्ट का विश्लेषण

जस्टिस अवनीश सक्सेना ने इस बात की जांच की कि क्या जांच अधिकारी द्वारा जुटाए गए तथ्य प्रथम दृष्टया रेप का मामला बनाते हैं या कार्यवाही जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है।

कोर्ट ने पीड़िता के बयानों में भारी विसंगतियों पर गौर किया। शुरुआती एफआईआर में 2019 की घटना की तारीख, समय और स्थान का कोई विवरण नहीं था। इसके अलावा, कोर्ट ने देखा कि कथित नशीले पदार्थ को लेकर पीड़िता का बयान बदलता रहा; एफआईआर में होटल का कमरा और कोल्ड ड्रिंक, BNSS की धारा 180 के बयान में रेस्टोरेंट और कोल्ड ड्रिंक, और CrPC की धारा 164 के बयान में रेस्टोरेंट और खाने का जिक्र था। कोर्ट ने इस बात पर भी ध्यान दिया कि एक शिक्षित होने के बावजूद पीड़िता ने चार साल तक आवेदक के साथ संबंध बनाए रखे और कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई।

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सुप्रीम कोर्ट के स्थापित न्यायशास्त्र पर भरोसा करते हुए, हाईकोर्ट ने रिश्ते की प्रकृति का विश्लेषण किया। कोर्ट ने रवीश सिंह राणा बनाम उत्तराखंड राज्य का हवाला देते हुए उद्धृत किया:

“…यदि दो सक्षम वयस्क एक साथ लिव-इन कपल के रूप में कुछ वर्षों से अधिक समय तक रहते हैं और सहवास करते हैं, तो यह अनुमान लगाया जाएगा कि उन्होंने स्वेच्छा से इसके परिणामों को जानते हुए ऐसा रिश्ता चुना था।”

कोर्ट ने प्रशांत बनाम एनसीटी दिल्ली मामले का भी जिक्र किया:

“केवल एक सहमति वाले जोड़े के बीच रिश्ते के टूटने से आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं हो सकती। प्रारंभिक चरण में पार्टियों के बीच जो सहमति का संबंध था, उसे केवल इसलिए आपराधिक रंग नहीं दिया जा सकता क्योंकि उक्त संबंध वैवाहिक रिश्ते में परिणत नहीं हो सका।”

इसके अलावा, महेश दामू खरे बनाम महाराष्ट्र राज्य का हवाला देते हुए, कोर्ट ने पाया कि जब कोई शारीरिक संबंध लंबे समय तक बनाए रखा जाता है, तो यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि यह केवल शादी के कथित वादे के कारण था।

समाधान बनाम महाराष्ट्र राज्य में निर्धारित सिद्धांतों को अपनाते हुए, कोर्ट ने रिश्ते के विवादों में आपराधिक न्याय प्रणाली के दुरुपयोग पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणियों को उद्धृत किया:

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“…एक चल रहे रिश्ते के दौरान हुई शारीरिक आत्मीयता को केवल इसलिए रेप के अपराध के रूप में पूर्वव्यापी प्रभाव से ब्रांड नहीं किया जा सकता क्योंकि रिश्ता शादी में नहीं बदल सका।”

“हर खटास भरे रिश्ते को रेप के अपराध में बदलना न केवल इस अपराध की गंभीरता को कम करता है, बल्कि आरोपी पर कभी न मिटने वाला कलंक और घोर अन्याय भी थोपता है।”

हाईकोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि “वर्तमान मामला आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने के लिए ‘विरल से विरल’ (rarest of rare) मामले की श्रेणी में आता है, क्योंकि आपराधिक कार्यवाही को जारी रखना निरर्थक होगा और यह आपराधिक अधिकार क्षेत्र का घोर दुरुपयोग है।”

फैसला

हाईकोर्ट ने BNSS की धारा 528 के तहत दायर आवेदन को स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने आवेदक के संबंध में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-1, रामपुर की अदालत में लंबित केस क्राइम नंबर 221/2024 (IPC की धारा 376, 328, 504, 506 और 323) से उत्पन्न केस नंबर 82/2025 (राज्य बनाम अजय सैनी और अन्य) की कार्यवाही, 23 जनवरी 2025 का संज्ञान लेने का आदेश, और 25 दिसंबर 2024 की चार्जशीट नंबर 213/2024 को रद्द कर दिया।

मामले का विवरण:

  • केस शीर्षक: अजय सैनी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य
  • केस नंबर: आवेदन धारा 528 BNSS नंबर 15904 / 2025
  • बेंच: जस्टिस अवनीश सक्सेना
  • फैसले की तारीख: 16 मार्च 2026
  • आवेदक के वकील: विनोद सिंह
  • विपक्षी के वकील: जी.ए., सुरेंद्र नाथ त्रिपाठी

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