गुजरात की अदालत ने कांग्रेस विधायक को दंगा, मारपीट के मामले में छह महीने कैद की सजा सुनाई

गुजरात के जूनागढ़ जिले में 2010 के दंगों और मारपीट के एक मामले में यहां की एक अदालत ने मंगलवार को एक कांग्रेस विधायक को छह महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई।

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी स्नेहल शुक्ला की अदालत ने सोमनाथ से कांग्रेस विधायक विमल चुडासमा और तीन अन्य को छह महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई।

सत्र अदालत में दोषसिद्धि के खिलाफ अपील करने के लिए आरोपी की सजा पर अदालत ने एक महीने की रोक भी लगा दी।

चुडासमा और तीन अन्य आरोपी हितेश परमार, मोहन वधेर और रामजी बेरो को भारतीय दंड संहिता की धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) और 147 (दंगा) के तहत दोषी पाया गया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, चुडासमा और अन्य अवैध रूप से इकट्ठे हुए थे, और तलवार रिवाल्वर से लैस होकर, उन्होंने शिकायतकर्ता मीत वैद्य पर उस समय हमला किया जब वे 7 नवंबर, 2010 को ट्रैफिक जाम में फंस गए थे।

प्राथमिकी में कहा गया है कि आरोपियों ने शिकायतकर्ता और कुछ अन्य लोगों पर हमला किया और उनकी पिटाई की और उनके साथ दुर्व्यवहार किया और उनके वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया।

उनके खिलाफ चोरवाड़ पुलिस स्टेशन में आईपीसी के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत दंगा करने, गैरकानूनी रूप से इकट्ठा होने और दूसरों पर हमला करने का मामला दर्ज किया गया था।

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