सुप्रीम कोर्ट ने 2019 के लोकसभा चुनावों के लिए कांग्रेस के घोषणापत्र को अनुचित घोषित करने की याचिका खारिज कर दी

सुप्रीम कोर्ट ने 2019 के लोकसभा चुनावों के लिए कांग्रेस के घोषणापत्र को अनुचित और आदर्श आचार संहिता के खिलाफ घोषित करने की मांग वाली याचिका को सोमवार को खारिज कर दिया और इसे ‘गलत’ करार दिया।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की पीठ ने कहा कि याचिका में कोई दम नहीं है।

14 फरवरी, 2020 को, शीर्ष अदालत ने याचिका पर सुनवाई टाल दी थी, क्योंकि उसे सूचित किया गया था कि मामले में सह-याचिकाकर्ताओं में से एक को रजिस्ट्री द्वारा व्यक्तिगत रूप से बहस करने की अनुमति नहीं दी गई है।

READ ALSO  बॉम्बे हाई कोर्ट ने पूर्व पति के वीडियो मामले में राखी सावंत को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया

आदर्श कुमार अग्रवाल और डॉ सीमा जैन द्वारा दायर याचिका में कांग्रेस के घोषणापत्र को “अनुचित और आदर्श आचार संहिता के खिलाफ” घोषित करने और कानून के अनुसार पार्टी के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का निर्देश देने की मांग की गई है।

Related Articles

Latest Articles