कांग्रेस उम्मीदवार दिव्यांशु बुद्धिराजा को राहत से इनकार: भगोड़ा घोषणा मामले की सुनवाई 7 मई को निर्धारित

करनाल से कांग्रेस प्रत्याशी और हरियाणा यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धिराजा को भगोड़ा घोषित मामले में हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है. बुद्धिराजा ने पंचकुला में दर्ज एक एफआईआर और भगोड़ा घोषित आदेश को रद्द करने की अपील की थी। उनके वकील ने अदालत को आश्वासन दिया कि बुद्धिराजा जल्द ही ट्रायल कोर्ट में आत्मसमर्पण कर देंगे, जिसके बाद पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने सुनवाई 7 मई तक के लिए स्थगित कर दी।

याचिका के अनुसार, बुद्धिराजा को 2018 में हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के तहत बेरोजगारी की आलोचना करने वाला एक फ्लेक्स बोर्ड लगाने की शिकायत के बाद भगोड़ा घोषित किया गया था। कानूनी प्रक्रियाओं का पालन नहीं करने पर पंचकुला कोर्ट ने उसे भगोड़ा घोषित कर दिया।

3 जनवरी 2024 को सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की शिकायत से संबंधित धारा 174ए के तहत बुद्धिराजा के खिलाफ पंचकुला के सेक्टर 14 के पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था।

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