आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आंध्र प्रदेश प्रशासनिक न्यायाधिकरण के 2012 के आदेश को एक सप्ताह के भीतर लागू करने का निर्देश दिया है, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि न्यायालय के आदेशों का अनुपालन न्याय प्रशासन का अभिन्न अंग है।
पृष्ठभूमि:
याचिकाकर्ताओं ने आंध्र प्रदेश प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा 2012 के ओ.ए. संख्या 6147 में पारित दिनांक 01.08.2012 के आदेश के क्रियान्वयन की मांग करते हुए एक रिट याचिका दायर की थी। न्यायाधिकरण ने राज्य को याचिकाकर्ताओं की अस्थायी सेवा अवधि को पेंशन गणना और स्वचालित उन्नति स्केल प्रदान करने के लिए अर्हक सेवा के रूप में मानने का निर्देश दिया था।
मुख्य कानूनी मुद्दे:
1. राज्य की अपील खारिज होने के बाद न्यायाधिकरण के आदेश का क्रियान्वयन
2. क्रियान्वयन के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाने में देरी
3. न्यायालय के आदेशों का अनुपालन करने के लिए राज्य का दायित्व
न्यायालय का निर्णय:
हाईकोर्ट ने रिट याचिका को अनुमति देते हुए राज्य सरकार को न्यायाधिकरण के आदेश को एक सप्ताह के भीतर लागू करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने राज्य के विलंब के तर्क को खारिज कर दिया, यह देखते हुए कि सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य की अपील को नवंबर 2022 में ही खारिज कर दिया था।
महत्वपूर्ण टिप्पणियां:
न्यायालय ने न्यायिक आदेशों के अनुपालन के महत्व पर जोर देते हुए कहा:
“एक कल्याणकारी राज्य और कानून के शासन द्वारा शासित देश में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एसएलपी को खारिज किए जाने के बाद, प्रतिवादी-राज्य अधिकारियों ने अब तक आदेश को लागू कर दिया होगा, क्योंकि इन याचिकाकर्ताओं को भी ट्रिब्यूनल के आदेश का वही लाभ दिया गया था, जो अंतिम रूप से लागू हो चुका है। न्यायालय के आदेशों और निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य है, अन्यथा, इससे न्याय प्रशासन में जनता का विश्वास डगमगाने की प्रवृत्ति होगी।”
न्यायालय ने आगे कहा:
“न्यायालय के आदेशों और निर्देशों के अनुपालन के प्रति लंबे समय तक निष्क्रियता, न्याय के मार्ग में बाधा डालने के समान है, क्योंकि न्यायालय के आदेश के अनुपालन को न्याय वितरण और न्याय प्रशासन के अभिन्न अंग के रूप में देखा जाना चाहिए।”
सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का हवाला देते हुए, हाईकोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि न्यायालय के आदेशों की अवहेलना कानून के शासन की जड़ पर प्रहार करती है और इससे संवैधानिक कामकाज में बाधा उत्पन्न हो सकती है।
अदालत ने राज्य को 25 जुलाई, 2024 तक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया और कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए मामले को उस तिथि तक के लिए स्थगित कर दिया।
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मामले का विवरण:
– रिट याचिका संख्या 14253/2024
– पीठ: न्यायमूर्ति रवि नाथ तिलहरी और न्यायमूर्ति न्यापति विजय
– याचिकाकर्ता: एस. मधुसूदन राजू और अन्य
– प्रतिवादी: आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य
– याचिकाकर्ताओं के वकील: नथालपति कृष्ण मूर्ति
– प्रतिवादियों के वकील: टी. विष्णु तेजा (विशेष सरकारी वकील)