सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा को उड़ीसा से इलाहाबाद हाई कोर्ट में स्थानांतरित करने की संस्तुति की

सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने उड़ीसा हाई कोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश, जस्टिस अरिंदम सिन्हा (मूल उच्च न्यायालय: कलकत्ता) को इलाहाबाद हाई कोर्ट में स्थानांतरित करने की सिफारिश की है। यह निर्णय 6 मार्च और 20 मार्च 2025 को हुई बैठकों के दौरान लिया गया।

कौन है जस्टिस सिन्हा

न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा वर्तमान में उड़ीसा उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने यह पद 20 जनवरी 2025 को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश चक्रधारी शरण सिंह के सेवानिवृत्त होने के बाद ग्रहण किया। उनका जन्म 22 सितंबर 1965 को हुआ था। वे 1991 में अधिवक्ता के रूप में नामांकित हुए और न्यायिक पदोन्नति से पहले दो दशकों से अधिक समय तक मुख्य रूप से सिविल, वाणिज्यिक, मध्यस्थता और संवैधानिक कानून के क्षेत्र में प्रैक्टिस करते रहे।

उन्हें 30 अक्टूबर 2013 को कलकत्ता उच्च न्यायालय का अपर न्यायाधीश नियुक्त किया गया और 14 मार्च 2016 को स्थायी न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया। अक्टूबर 2021 में उनका स्थानांतरण उड़ीसा उच्च न्यायालय में हुआ। न्यायमूर्ति सिन्हा उड़ीसा उच्च न्यायालय में वरिष्ठतम पुनी न्यायाधीश हैं और पूरे भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संयुक्त वरिष्ठता सूची में 42वें स्थान पर हैं। वे 21 सितंबर 2027 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं।

जस्टिस सिन्हा का स्थानांतरण कोलेजियम की एक व्यापक पहल का हिस्सा है, जिसमें भारत के विभिन्न उच्च न्यायालयों के कई न्यायाधीशों के स्थानांतरण की सिफारिश की गई है। इस कदम का उद्देश्य न्यायिक दक्षता बढ़ाना और विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायिक संसाधनों का संतुलित वितरण सुनिश्चित करना है।

READ ALSO  कस्टोडियल टॉर्चर मामला: सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी के आदेश दिए, CBI को सौंपी जांच, पीड़ित कांस्टेबल को ₹50 लाख मुआवजा

यह सिफारिश न्यायिक नियुक्तियों और स्थानांतरण की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने की कोलेजियम की सतत प्रयासों को दर्शाती है, ताकि न्यायाधीशों की विशेषज्ञता का सर्वोत्तम उपयोग किया जा सके।

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles