आरोपी की सहमति के बिना आवाज के नमूने एकत्र करना निजता या आत्म-दोष के विरुद्ध अधिकार का उल्लंघन नहीं है: राजस्थान हाईकोर्ट

एक महत्वपूर्ण निर्णय में, राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि किसी आरोपी की सहमति के बिना उसकी आवाज के नमूने एकत्र करना संवैधानिक सुरक्षा का उल्लंघन नहीं है, जिसमें निजता का अधिकार और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(3) के तहत आत्म-दोष के विरुद्ध अधिकार शामिल है। न्यायमूर्ति समीर जैन द्वारा दिया गया यह निर्णय बद्री प्रसाद मीना बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो (एस.बी. आपराधिक विविध याचिका संख्या 6518/2024) के मामले में 14 नवंबर, 2024 को जारी किया गया।

यह निर्णय व्यक्तिगत अधिकारों को जांच आवश्यकताओं के साथ संतुलित करने में एक महत्वपूर्ण मिसाल के रूप में आता है, विशेष रूप से भ्रष्टाचार और सार्वजनिक पद के दुरुपयोग से जुड़े मामलों में।

मामले की पृष्ठभूमि

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यह मामला भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) द्वारा बद्री प्रसाद मीना और मनोज कुमार मीना के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच से उत्पन्न हुआ, दोनों वरिष्ठ लेखा परीक्षकों पर ठेकेदारों से उनके बिलों को मंजूरी देने के लिए एक प्रतिशत कमीशन मांगने और स्वीकार करने का आरोप है। आरोपों के कारण आईपीसी की धारा 120-बी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7-ए और 8 के तहत एफआईआर दर्ज की गई।

जांच एजेंसी ने जांच के दौरान प्राप्त वॉयस रिकॉर्डिंग की तुलना आरोपी के वॉयस सैंपल से करने की मांग की। इसके लिए, जयपुर के मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने एक आदेश जारी किया, जिसमें आरोपी को फोरेंसिक जांच के लिए वॉयस सैंपल देने के लिए बाध्य किया गया। आरोपियों ने इस आदेश को राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी, जिसमें तर्क दिया गया कि निर्देश उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।

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कानूनी मुद्दे

याचिकाकर्ताओं ने मजिस्ट्रेट के आदेश को कई आधारों पर चुनौती दी:

1. अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन:

आरोपियों ने तर्क दिया कि वॉयस सैंपल एकत्र करना गवाही देने के लिए बाध्य करना है, जो आत्म-दोष के खिलाफ उनकी सुरक्षा का उल्लंघन करता है।

2. गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन:

उन्होंने तर्क दिया कि वॉयस सैंपल प्रदान करने के लिए उन्हें बाध्य करना उनकी गोपनीयता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है।

3. न्यायिक मिसालें:

याचिकाकर्ताओं ने पूर्व के फैसलों पर भरोसा किया, जिसमें आरोपी व्यक्तियों से साक्ष्य एकत्र करने में सहमति के सिद्धांत पर प्रकाश डाला गया था, जिसमें कहा गया था कि आवाज के नमूने देने से इनकार करने से कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकलना चाहिए।

न्यायालय की टिप्पणियाँ

न्यायमूर्ति समीर जैन ने याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए तर्कों को संबोधित किया और संवैधानिक और वैधानिक प्रावधानों के साथ-साथ न्यायिक मिसालों का विस्तृत विश्लेषण प्रदान किया:

– आत्म-अपराधीकरण पर (अनुच्छेद 20(3)):

न्यायालय ने माना कि आवाज का नमूना देना “साक्षी बाध्यता” नहीं है, क्योंकि इसमें शारीरिक विशेषता का संग्रह शामिल है, न कि संचारी कार्य। न्यायमूर्ति जैन ने कहा, “अनुच्छेद 20(3) स्वयं के विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य किए जाने से सुरक्षा प्रदान करता है, लेकिन आवाज का नमूना देना फिंगरप्रिंट या डीएनए प्रदान करने के समान है, जो प्रकृति में गैर-साक्षी हैं।”

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– निजता के अधिकार पर:

न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि निजता का अधिकार मौलिक होते हुए भी निरपेक्ष नहीं है और इसे अनिवार्य सार्वजनिक हित के लिए रास्ता देना चाहिए। न्यायमूर्ति जैन ने रितेश कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2019) और प्रवीणसिंह चौहान बनाम गुजरात राज्य (2023) में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि महत्वपूर्ण सार्वजनिक हित से जुड़े मामलों में जांच संबंधी आवश्यकताएं निजता संबंधी चिंताओं को दरकिनार कर सकती हैं।

– जांच संबंधी आवश्यकता पर:

निर्णय में इस बात पर जोर दिया गया कि आवाज के नमूने निष्पक्ष और निष्पक्ष जांच के लिए महत्वपूर्ण हैं, खासकर भ्रष्टाचार के मामलों में। न्यायमूर्ति जैन ने टिप्पणी की, “आवाज एक अद्वितीय पहचानकर्ता है जो वैज्ञानिक तरीकों से पहचान सत्यापित करने में सहायता करती है, जिससे यह आधुनिक फोरेंसिक विश्लेषण के लिए एक आवश्यक उपकरण बन जाता है।”

– वैधानिक प्राधिकरण:

न्यायालय ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बी.एन.एस.एस.), 2023 की धारा 349 पर प्रकाश डाला, जो स्पष्ट रूप से मजिस्ट्रेटों को जांच उद्देश्यों के लिए आरोपी व्यक्तियों से आवाज के नमूनों सहित नमूना नमूने एकत्र करने का आदेश देने का अधिकार देता है।

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निर्णय और निष्कर्ष

हाईकोर्ट ने याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि:

1. आत्म-दोष के विरुद्ध अधिकार या निजता के अधिकार का उल्लंघन किए बिना आवाज के नमूने एकत्र किए जा सकते हैं।

2. मजिस्ट्रेट को आवाज के नमूने एकत्र करने का आदेश देने का अधिकार बी.एन.एस.एस., 2023 के तहत अच्छी तरह से स्थापित है, बशर्ते कि कारण लिखित रूप में दर्ज किए गए हों।

3. आवाज के नमूने प्रदान करने से इनकार करने का उपयोग प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने के लिए नहीं किया जा सकता है जब तक कि कानून द्वारा स्पष्ट रूप से अनुमति न दी गई हो।

न्यायालय ने पुष्टि की कि आवाज के नमूने एकत्र करना एक निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करता है और भ्रष्टाचार को संबोधित करने में व्यक्तिगत अधिकारों और बड़े सार्वजनिक हित के बीच संतुलन को बनाए रखता है।

पक्ष और प्रतिनिधित्व

याचिकाकर्ता:

वकील डी.के. गर्ग और राहुल शर्मा ने याचिकाकर्ता बद्री प्रसाद मीना और मनोज कुमार मीना का प्रतिनिधित्व किया।

प्रतिवादी:

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) का प्रतिनिधित्व विशेष लोक अभियोजक श्याम सिंह यादव ने किया।

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